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Allahabad HC Issues Notice to ‘Adipurush’ Writer Manoj Muntashir
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म "आदिपुरुष" के प्रदर्शन के संबंध में जनहित की रक्षा के लिए संभावित उपायों के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले में चर्चा में शामिल फिल्म के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन स्वीकार कर लिया है और उन्हें नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने विशेष रूप से सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के सरकार के इरादे के बारे में पूछताछ की है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को फिल्मों के प्रदर्शन वर्गीकरण को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने या यहां तक कि उनकी स्क्रीनिंग को निलंबित करने की क्षमता जैसे विभिन्न अधिकार प्रदान करता है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने अगली सुनवाई आज यानी 28 जून को तय की है। उप सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से भी व्यापक निर्देश प्राप्त करें।
यह निर्णय भारत के उप सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पांडे के अनुरोध के बाद लिया गया, जिन्होंने तथ्यों की पुष्टि करने और संबंधित प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार के पास संशोधन शक्तियां हैं जिनका उपयोग इस स्थिति में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) पहले से जारी किए गए प्रमाण पत्र पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है, खासकर तब जब फिल्म में एक अस्वीकरण शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह रामायण पर आधारित नहीं है।
हालाँकि, न्यायालय ने इस बात पर संदेह जताया कि इस तरह के अस्वीकरण की पर्याप्तता क्या है कि फिल्म रामायण से संबंधित नहीं है।
अदालती कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने न्यायालय का ध्यान फिल्म "आदिपुरुष" से प्राप्त आपत्तिजनक और रंगीन तस्वीरों की ओर आकर्षित किया। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में कुछ खास संवाद, साथ ही भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान, रावण और विभीषण की पत्नी का चित्रण, ऐसे चित्रणों के लिए स्थापित दिशा-निर्देशों से अलग है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5-बी (2) में बताए गए दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित हैं।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फिल्म ने प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं और अयोध्या तथा हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत को कलंकित किया है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि फिल्म का ट्रेलर भद्दा और अनुचित है, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जनवरी 2023 में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस दिए जाने के बावजूद, बोर्ड ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इस मामले की अगली सुनवाई आज दोपहर को निर्धारित की गई है।