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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा

14 अक्टूबर 2020

लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वह हाथरस पीड़िता के देर रात दाह संस्कार जैसी घटनाओं से बचने के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश तैयार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। पीठ मंगलवार को पीड़िता के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को न सौंपे जाने और देर रात दाह संस्कार किए जाने के बारे में प्रशासन के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी।

उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि सरकार को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जिला अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उचित प्रक्रियाएं बनानी चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि हाथरस पीड़िता के सभ्य दाह संस्कार के मौलिक अधिकार का अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया, जब उन्होंने उसके परिवार को उनकी रस्में निभाने की अनुमति दिए बिना आधी रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

माननीय उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति के नाम पर जल्दबाजी में किया गया दाह संस्कार प्रथम दृष्टया पीड़िता और उसके परिवार के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।