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दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा कुतुब मीनार की जमीन पर स्वामित्व का दावा करने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया

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तथ्य - हाल ही में, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के एक आवेदक द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें गंगा और यमुना के बीच कुतुब मीनार परिसर की भूमि के स्वामित्व का दावा किया गया था।

हस्तक्षेप आवेदन अधिवक्ता एमएल शर्मा के माध्यम से दायर किया गया था, जिसमें भूमि के स्वामित्व का दावा किया गया था। उनका तर्क था कि उनके पास अभी भी एक संप्रभु राजा होने का अधिकार है, जिस पर भारतीय प्रभुत्व का प्रभुत्व होना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने आगे दावा किया कि वहां अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे उनके अधिकार में बाधा आ रही है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश दिनेश कुमार ने कहा कि अदालत के समक्ष सवाल भूमि के स्वामित्व से संबंधित नहीं है और इसलिए आवेदन खारिज कर दिया गया।