समाचार
दिल्ली दंगों के आरोपी को जमानत-दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली दंगों के आरोपी को जमानत-दिल्ली हाईकोर्ट
1 दिसंबर 2020
माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी, जबकि न्यायालय ने कहा कि उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड न तो घटनास्थल से मेल खाती है और न ही सीसीटीवी में दिख रही है।
यह मामला कर्दम पुरी इलाके में हुए दंगे से जुड़ा था जिसमें दीपक नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/302/120-बी/34 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था।
माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस शर्त के साथ जमानत आवेदन मंजूर कर लिया कि वह ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी जज की संतुष्टि के लिए 30,000 रुपये का निजी बांड तथा इतनी ही राशि की जमानत प्रस्तुत करेगा।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि गवाह का बयान 25 फरवरी को दर्ज किया गया था, और अन्य गवाहों का बयान, जिन्होंने चश्मदीद होने का दावा किया था, 3 मार्च को दर्ज किया गया था, जबकि घटना 25 फरवरी को हुई थी।