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बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री के खिलाफ सकाळ टाइम्स द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया
21 अप्रैल 2021
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सकाळ टाइम्स द्वारा न्यूजलॉन्ड्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें गोया द्वारा लिखित और 'न्यूजलॉन्ड्री' में प्रकाशित दो लेखों में सकाळ ग्रुप के ट्रेडमार्क का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए धारा 103 ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 के तहत अपराध करने के लिए जांच कर रहे पत्रकार प्रतीक गोया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
प्रतिवादी के अनुसार, लेख सकाळ मीडिया समूह के खिलाफ अत्यधिक अपमानजनक हैं। याचिकाकर्ता के वकीलों ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 103 के तहत अपराध के तत्व अनुपस्थित थे और इसलिए, एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने माना कि दोनों लेखों में दिखाया गया चिह्न वास्तव में सकाल मीडिया समूह का 'ट्रेडमार्क' है। लेख ऑनलाइन समाचार पोर्टल 'न्यूज़लॉन्ड्री' में प्रकाशित किए गए थे, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उक्त समाचार पोर्टल 'सकाल' का था। याचिकाकर्ता द्वारा लिखित और 'न्यूज़लॉन्ड्री' द्वारा प्रकाशित लेखों में सकाल मीडिया समूह के पंजीकृत ट्रेडमार्क का मात्र उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क के गलत उपयोग की परिभाषा में फिट नहीं बैठता।
न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने न्यूज़लॉन्ड्री के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है, जो लंबित है, तथा प्रतिवादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है। इसलिए, यह न्यायालय इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से बचता है।
लेखक - पपीहा घोषाल
पीसी - तार