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रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए: केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न पुरुषों के साथ भी हो सकता है

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केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में प्रचलित रूढ़िवादिता को चुनौती देते हुए स्वीकार किया कि यौन उत्पीड़न केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने पुरुषों पर भी हमले की संभावना को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया, भले ही पीड़ितों में से अधिकांश महिलाएँ हों। न्यायाधीश ने ये टिप्पणियाँ केरल में उस प्रोटोकॉल को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए कीं, जिसके तहत यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जाँच के लिए केवल स्त्री रोग विशेषज्ञों, अधिमानतः महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है।

न्यायाधीश ने पीड़ितों, मुख्य रूप से महिलाओं या लड़कियों को सहायता प्रदान करने में प्रोटोकॉल के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने इस बात पर जोर दिया कि यौन उत्पीड़न के शिकार पुरुष भी हो सकते हैं। उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत लड़कों के शिकार होने की संख्या में वृद्धि देखी।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने टिप्पणी की, "यहां आपने मान लिया है कि पीड़ित महिलाएं हैं। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए था कि आप जिन पीड़ितों का उल्लेख कर रहे हैं, वे केवल महिला पीड़ित हैं। पुरुष और युवा लड़के भी दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। मैंने हाल ही में कुछ मामले देखे हैं। इन दिनों POCSO मामलों में लड़कों की संख्या अधिक है।"

प्रोटोकॉल को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता, एक डॉक्टर को संबोधित करते हुए, न्यायाधीश ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। न्यायालय ने 5 मार्च को मामले की फिर से जांच करने पर सहमति जताई, तथा याचिकाकर्ता को इसे एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "आपको (याचिकाकर्ता-डॉक्टर) इसे एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में लेना चाहिए। आपको रात में बुलाए जाने पर भी जाना चाहिए... मुझे यह प्रोटोकॉल गलत नहीं लगता, लेकिन अगर इसके कामकाज में कोई समस्या है, तो हम निश्चित रूप से इसे दूर कर सकते हैं।"

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी