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दिल्ली उच्च न्यायालय के कारण बताओ नोटिस के आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

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5 मई 2021

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के कारण बताओ नोटिस के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें पूछा गया था कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने/आपूर्ति करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

न्यायमूर्ति एनवी रमना ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और उनकी सुविधा के अनुसार मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन न करने के बाद नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्र को दिल्ली सरकार को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जारी करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति विपिन सिंह और रेखा पल्ली ने केंद्र सरकार के अधिकारियों (जो ऑक्सीजन आवंटन का काम संभाल रहे हैं) को उपस्थित होकर आदेश का पालन न करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा, हम देख रहे हैं कि कई अस्पताल ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हमारे पास दौड़ रहे हैं।

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