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आरएसएस पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरिद्वार कोर्ट में अपने खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज होने के बाद कानूनी लड़ाई में फंस गए हैं। यह मामला इस साल जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 'इक्कीसवीं सदी का कौरव' बताया था। यह शिकायत अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज कराई है। उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है।
शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी पर कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भाषण के दौरान आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने आरोप लगाया कि इस टिप्पणी से देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने सनातनियों को तपस्वी और पुजारी में विभाजित कर दिया है, जो अस्वीकार्य है।
भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का उपनाम मोदी है" टिप्पणी के लिए दायर एक अलग मानहानि मामले में, पटना की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को 12 अप्रैल से पहले पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश भाजपा नेता द्वारा 2019 में मामला दायर करने के बाद आया है।