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दिल्ली हाईकोर्ट ने ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के जरिए नोटिस, समन और डाक भेजने की अनुमति दी
16 अप्रैल 2021
दिल्ली भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस, समन और डाक की भौतिक सेवा के तरीके में अस्थायी संशोधन किया है और 24 अप्रैल तक ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी दस्तावेजों, नोटिस, समन और डाक की सेवा की अनुमति दी है।
अधिसूचना के अनुसार, सभी भौतिक मोड समाप्त कर दिए गए हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां माननीय न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश है। सेवा को प्रभावित करने की मांग करने वाले संबंधित पक्ष द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने की प्रक्रिया डिस्पैच शाखा/प्रक्रिया सेवा एजेंसी द्वारा संबंधित न्यायिक शाखाओं और आईटी शाखा के साथ समन्वय करके जारी रहेगी।
सामान्य स्थिति बहाल होने पर भौतिक डिलीवरी के मानक तरीके की अनुमति दी जा सकती है।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - आउटलुक