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दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल के अंदर पूरक आहार की मांग करने वाली सुशील कुमार की याचिका खारिज कर दी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जेल के अंदर पूरक आहार मुहैया कराने की अनुमति मांगी गई थी। इससे पहले, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुशील कुमार की ओर से पेश वकील द्वारा दी गई दलीलों के मद्देनजर आदेश सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित किया था।

सुशील कुमार वर्तमान में पूर्व राष्ट्रीय पहलवान चैंपियन सागर धनखड़ की मौत/हत्या के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं।

आवेदक के वकील ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी कुश्ती में अपना कैरियर जारी रखना चाहता है और कथित झूठे आरोप के कारण उसका कैरियर खत्म नहीं होना चाहिए। यह भी दलील दी गई कि आरोपी का कुश्ती में भविष्य का कैरियर सीधे तौर पर उसकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है, जिसके बिना वह टिक नहीं सकता।

न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में दिल्ली कारागार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त की सभी बुनियादी ज़रूरतों और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है। वांछित खाद्य पदार्थ अभियुक्त की इच्छा प्रतीत होते हैं, न कि कोई आवश्यक आवश्यकता। तदनुसार, वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है।


लेखक: पपीहा घोषाल

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