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दिल्ली हाईकोर्ट - किसी अन्य निर्माता कंपनी की बोतलों का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी है

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'ब्लैक फोर्ट' और 'पावर कूल' बियर को बडवाइजर की बोतलों को रिसाइकिल करके अपने उत्पाद बेचने से रोक दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अन्य निर्माता की रिसाइकिल बोतलों के साथ किसी भी उत्पाद की बिक्री पासिंग ऑफ के समान है।

बुडवाइजर के मालिक, एन्हेसर-बुश एलएलसी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि बुडवाइजर ट्रेडमार्क वाली उनकी निर्मित बोतलों का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा पुनः लेबलिंग के बाद अपने बीयर ब्रांड बेचने के लिए किया जा रहा है। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि बोतलें कूड़ा बीनने वालों के माध्यम से उनके सिस्टम में आती हैं। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में बोतलों को साफ किया जाता है, भरा जाता है और बोतलबंद किया जाता है, हो सकता है कि बुडवाइजर की कुछ बोतलें गलती से प्रचलन में आ गई हों।

प्रतिवादी ने दलील दी कि वे यह वचन देने को तैयार हैं कि वे वादी की बोतलों का उपयोग अपनी बीयर के निर्माण या बिक्री के लिए नहीं करेंगे।

वचनबद्धता के मद्देनजर, वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की मांग पर जोर न देने पर सहमति व्यक्त की।

हालांकि, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी के विनिर्माण संयंत्र पर अधिक निगरानी और आकस्मिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्मित बोतलों पर बडवाइजर का चिह्न नहीं हो।