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दिल्ली हाईकोर्ट सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में निर्माण को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था

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4 मई 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना से संबंधित निर्माण या किसी अन्य गतिविधि को निलंबित करने की मांग की गई थी ताकि परियोजना में शामिल श्रमिकों के जीवन की रक्षा की जा सके।

याचिका में कहा गया है कि इस परियोजना में संक्रमण फैलने की बहुत अधिक संभावना है; यह भारत संघ का एक अविवेकपूर्ण और लापरवाह कार्य है। यह दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्माण कार्य को कहीं भी आवश्यक कार्य के बराबर नहीं माना गया है। जब अन्य निर्माण गतिविधियाँ निलंबित हैं, तो यह क्यों नहीं?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दूसरी लहर के मद्देनजर साइट पर निर्माण कार्य को अंतरिम रूप से स्थगित करने की प्रार्थना की।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस तरह का नोटिस जारी करने में अपनी अनिच्छा दिखाई। पीठ ने कहा कि वह इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने योजना को मंजूरी दी थी) का अध्ययन करना चाहेगी और मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

लेखक: पपीहा घोषाल