समाचार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के स्वीकृत मार्ग से बाहर हुई दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़ा वसूलने के अधिकार को बरकरार रखा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनियाँ मोटर दुर्घटना के मामलों में दावेदारों को दिए गए मुआवजे की वसूली परिवहन वाहन के मालिक से कर सकती हैं, यदि वाहन के पास वैध परमिट नहीं है या वह अनुमत मार्ग से बाहर चल रहा है। गुरमीत सिंह बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में न्यायमूर्ति नवीन चावला द्वारा दिया गया यह फैसला ऐसी परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति मांगने के बीमा कंपनी के अधिकार को रेखांकित करता है।
यह मामला एक वाहन मालिक द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर आधारित था। MACT ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना के समय दिल्ली में वाहन चलाने के लिए परमिट न होने के कारण वाहन मालिक से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार दिया था।
वाहन मालिक ने इस निर्णय का विरोध करते हुए तर्क दिया कि परमिट के मार्ग से परे वाहन चलाना मूल रूप से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय में मुख्य रूप से इस बात की जांच की गई कि क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत निर्दिष्ट अधिकृत मार्ग से परे दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी वाहन मालिक से मुआवज़ा मांग सकती है।
न्यायमूर्ति चावला ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अधिकृत मार्ग का पालन करना परमिट की एक मौलिक और आवश्यक शर्त है। इसलिए, निर्धारित क्षेत्र या मार्ग से बाहर वाहन चलाना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय ने गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए इस बात पर बल दिया कि वैध परमिट के बावजूद, यदि वाहन ऐसे मार्ग पर संचालित होता है, जहां परमिट लागू नहीं होता है, तो दुर्घटना के लिए वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
न्यायमूर्ति चावला ने वाहन मालिक की अपील को खारिज करते हुए कहा कि वाहन, जिसके पास केवल उत्तर प्रदेश के लिए वैध परमिट था, दिल्ली के लिए नहीं, दुर्घटना के समय वैध परमिट के बिना चल रहा था। यह निर्णय हाल के निर्णयों के अनुरूप है और परमिट उल्लंघन के मामलों में बीमा कंपनी के मुआवज़ा वसूलने के अधिकार को रेखांकित करता है।
इस मामले में अधिवक्ता रचित मित्तल, मेघा त्यागी, परीश मिश्रा और आदर्श श्रीवास्तव ने अपीलकर्ता (वाहन मालिक) का प्रतिनिधित्व किया।
लेखक: अनुष्का तरानिया
समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी