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हर सेनिटाइजेशन वर्कर को उनके अधिकारों की सूची वाला एक पैम्फलेट दिया जाना चाहिए- इलाहाबाद हाईकोर्ट

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मामला: कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में

न्यायालय: न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद के नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का व्यापक प्रचार करें ताकि सरकार की योजनाएं अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। पीठ ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से बहुत काम किए जाने के बावजूद, लाभ अभी तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा है।

इस प्रकार, पीठ ने अधिकारियों को योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हकों का विवरण देने वाला एक पेज का संक्षिप्त पैम्फलेट तैयार करें। साथ ही, इस पैम्फलेट को अखबारों, स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड और अन्य माध्यमों से प्रचारित करें। इन छपे हुए पैम्फलेट को हर सफाई कर्मचारी को सौंपने का निर्देश दिया गया।

इससे पहले, पीठ ने इलाहाबाद में सफाई कर्मचारियों द्वारा बिना सुरक्षा उपकरणों के खुले नालों की सफाई करने की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस पर पीठ ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों से जवाब मांगा था, जिसमें यह स्पष्टीकरण भी शामिल था कि जब भी संभव हो मशीनों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है।