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महिला को चिकित्सा उपचार प्रदान न करना क्रूरता नहीं है - मुंबई सत्र न्यायालय

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हाल ही में, मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के चार सदस्यों को घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि महिला को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में उनकी विफलता क्रूरता के बराबर नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पाया कि परिवार के भीतर उत्पन्न होने वाले सामान्य तनाव मृतक के प्रति क्रूरता के योग्य नहीं थे। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएम तकलीकर ने सुनाया।

2012 में मृतका के मामा ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी भांजी के साथ मारपीट और उत्पीड़न किया तथा उसकी कमजोर स्थिति के बावजूद उसे चिकित्सा सुविधा देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अंततः 2011 में उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया।

परिणामस्वरूप, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, 306, 406, 304बी और 34 के तहत पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं के साथ क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक विश्वासघात और दहेज हत्या सहित अन्य आरोप लगाए गए। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ अपने मामले का समर्थन करने के लिए सात गवाह पेश किए।

सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सहायक लोक अभियोजक आंबेकर ने तर्क दिया कि मृतक की मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर हुई थी और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के दायरे में आता है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई विवाहित महिला अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर लेती है और उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उस पर की गई क्रूरता के सबूत मौजूद हैं, तो अदालत मामले की सभी परिस्थितियों के आधार पर यह अनुमान लगा सकती है कि उसकी आत्महत्या को उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने उकसाया था।

अभियोक्ता ने अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी ने मृतका के साथ क्रूरता की, उससे पैसे मांगे, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया और उसकी शादी के दौरान उसे दिए गए सोने और चांदी के आभूषणों का दुरुपयोग किया। इसलिए, उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिए जाने की मांग की।

प्रतिवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नीलेश मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए अपनी दलील पेश की कि कथित घटनाओं के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थे। इसके अलावा, उन्होंने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों को उजागर किया और तर्क दिया कि इस आरोप का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि आरोपी विवाहेतर संबंध में शामिल था। इन बिंदुओं के आधार पर, उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह विश्वसनीय सबूतों की कमी पर विचार करे और आरोपी को संदेह का लाभ दे।

अपने फ़ैसले में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गवाहों की गवाही में स्पष्टता की कमी थी और क्रूरता के कथित कृत्य में आरोपी की संलिप्तता को स्थापित करने के लिए वे अपर्याप्त थे। नतीजतन, अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया और दहेज हत्या की।