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होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे - सीसीपीए

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिशानिर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि होटल या रेस्तरां को भोजन के बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ना चाहिए।

दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:

  • होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे;

  • सेवा शुल्क किसी अन्य नाम से वसूल नहीं किया जाएगा;

  • होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और ग्राहकों को सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक है और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर है;

  • भोजन बिल के साथ सेवा शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा तथा कुल राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सेवा शुल्क लगाए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा एनसीएच में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

इसने सुझाव दिया कि यदि कोई होटल या रेस्तरां दिशा-निर्देशों के विरुद्ध सेवा शुल्क लगाता है, तो संबंधित उपभोक्ता होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह हेल्पलाइन मुकदमे-पूर्व स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण साधन के रूप में काम करती है।

इसके अलावा, अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उपभोक्ता उपभोक्ता आयोग में या ई-दाखिल पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।