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कोबरा का उपयोग करके पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज

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केरल के कोल्लम की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने सोराज नामक एक पति को अपनी पत्नी को भारतीय कोबरा से कटवाकर उसकी हत्या करने का दोषी पाया। सोराज को भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 302, 307, 328 के तहत दोषी पाया गया।

केरल में 25 वर्षीय उथरा की मौत ने तब काफी सुर्खियां बटोरीं जब यह बात सामने आई कि उसकी मौत एक भारतीय कोबरा के काटने से हुई। यह बात भी सामने आई कि यह उसके जीवन का दूसरा प्रयास था। इससे पहले, उस पर वाइपर सांप ने हमला किया था (पहला प्रयास)।

मई 2020 में उथरा की दूसरी बार सांप के काटने से मौत हो गई। उसके परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि एक साँप पकड़ने वाले ने उसके पति सूरज को 10,000 रुपये में दोनों साँप बेचे थे। इसके बाद सूरज और साँप पकड़ने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया।

सूरज के परिवार पर भी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें घरेलू हिंसा और साजिश शामिल है। बाद में सूरज ने अपराध कबूल कर लिया और अपराध के पीछे अपनी मंशा भी बताई। उसने कबूल किया कि उसका मकसद वित्तीय लाभ कमाना था।


लेखक: पपीहा घोषाल