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क्या कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए कैदियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है? - बॉम्बे हाईकोर्ट

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29 अप्रैल 2021

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम सवाल उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या कैदियों के लिए कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?

राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के संबंध में सुनवाई के दौरान, कैदियों के साथ मिलकर काम करने वाले प्रोफेसर राघव ने बताया कि आधार कार्ड न होने के कारण कई कैदी टीकाकरण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

न्यायालय ने कहा कि डेटाबेस बनाए रखने और यह पता लगाने के लिए कि व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है या नहीं, आधार कार्ड की आवश्यकता है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को उन लोगों के लिए अन्य समाधान विकसित करने होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा, जेलों में आधार कार्ड शिविर स्थापित किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कैदी को आधार कार्ड जारी किया जाए।

पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोनी को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर केंद्र के सॉलिसिटर जनरल से चर्चा करें और 4 मई को इसकी जानकारी दें।

लेखक: पपीहा घोषाल

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