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कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोविड-19 उल्लंघन की शिकायत प्राप्त करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया
23 अप्रैल 2021
कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 3 दिनों के भीतर एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया, जिसके माध्यम से नागरिक कोविड 19 मानदंडों के उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकते हैं। पीठ ने लेट्ज़किट फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें राज्य सरकार को निवारण तंत्र बनाने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी ताकि राज्य और शहर स्तर की समिति ऐसी शिकायतों पर गौर कर सके।
इसमें कहा गया है कि शिकायत तंत्र को समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। इसे स्थानीय अधिकारियों के सभी कार्यालयों में भी प्रकाशित किया जाएगा। शिकायतें ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य मीडिया माध्यम से की जा सकती हैं।
अपने पिछले आदेश में, अदालत ने स्पष्ट किया था कि कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत केवल रैलियां आयोजित करने वाले नेता ही नहीं आएंगे; बल्कि हर नागरिक जो इसमें भाग लेता है और मास्क नहीं पहनकर या सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखकर उल्लंघन करता है, उस पर भी कार्रवाई होगी।
न्यायालय ने डीजीपी को आदेश दिया कि वे दंडात्मक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कार्रवाई करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - प्रिंट