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केरल हाईकोर्ट की बेंच ने एक व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने अभियोक्ता से शादी कर ली थी

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26 अप्रैल 2021

न्यायमूर्ति के. हरिपाल की केरल उच्च न्यायालय की पीठ ने 22 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने अभियोक्ता से विवाह कर लिया था।

तथ्य

लड़की के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी लापता है। आईपीसी की धारा 450 , 370, 363, 376 (2) (एन) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 आर/डब्ल्यू 3 (ए) और 6 आर/डब्ल्यू 5 (1) के तहत आरोप जोड़े गए। इसलिए, आरोपी ने ऐसे आरोपों को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि घटना के समय पीड़ित लड़की की उम्र केवल 17 साल थी। याचिकाकर्ता ने लड़की से शादी कर ली है; दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझ गया है और वे पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं।

वास्तविक शिकायतकर्ता, जो क्वांटम मेजर का पिता है, ने हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कार्यवाही रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

फ़ैसला

इस तथ्य के मद्देनजर कि वे वैवाहिक संबंध में प्रवेश कर चुके हैं, कार्यवाही जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है। दंपति की भलाई के लिए भी, कार्यवाही को समाप्त करना ही उचित है। कार्यवाही रद्द कर दी गई है, इससे कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होने वाला है।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी - इंडियन एक्सप्रेस