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कानूनी राउंडअप: प्रमुख न्यायालय आदेश और अपडेट (26 जुलाई – 2 अगस्त 2025)

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भारत में हीटवेव से मौतें: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुरक्षा नियम सुनिश्चित करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2025 - भारत का सुप्रीम कोर्ट देश में अत्यधिक हीटवेव के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर कड़ी नजर रख रहा है। एक याचिका दायर कर सरकार से उन लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े और तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया गया है जो सबसे अधिक जोखिम में हैं, जैसे कि बाहरी कामगार, मजदूर और बच्चे। याचिका में बताया गया है कि हाल के वर्षों में हीटवेव के कारण हजारों लोग मारे गए हैं, अकेले 2024 में 700 से अधिक मौतें हुई हैं।

याचिका में अदालत से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकार हीटवेव के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम बनाए इन नियमों में कर्मचारियों को लचीले काम के घंटे, पर्याप्त पानी, छायादार विश्राम स्थल और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता जैसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसमें एक विशेष समिति बनाने का भी सुझाव दिया गया है जो यह निगरानी करे कि सरकार और नियोक्ता इन नियमों का कितनी अच्छी तरह पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करे कि गर्मी से संबंधित बीमारियों या मौतों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवज़ा मिले।

न्यायालय ने कई सरकारी मंत्रालयों से उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जवाब मांगा है। यह ऐसे समय में आया है जब विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लू आम और गंभीर होती जा रही है। सरकार का जवाब मिलने के बाद न्यायालय इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करेगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण के बिना अंतरधार्मिक विवाह को अवैध घोषित किया

प्रयागराज, 27 जुलाई, 2025 – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं हैं यदि एक साथी ने दूसरे के धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं किया है। यह फैसला एक ऐसे मामले के दौरान आया जहां एक व्यक्ति पर नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना शादी करने का आरोप लगाया गया था। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने आर्य समाज मंदिर में लड़की से शादी की, और वे साथ रहते थे। लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि लड़की कम उम्र की थी, और कोई धार्मिक रूपांतरण नहीं हुआ अदालत ने ध्यान दिलाया कि कुछ आर्य समाज मंदिर कानूनी शर्तें पूरी न होने पर भी विवाह प्रमाणपत्र जारी कर देते हैं, और कभी-कभी इन प्रमाणपत्रों के लिए पैसे भी वसूलते हैं।

इसी वजह से, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे मंदिरों की बारीकी से जाँच करने को कहा है। एक अधिकारी इस बात की जाँच करेगा कि नियमों का पालन किए बिना ये विवाह प्रमाणपत्र कैसे जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट अगस्त के अंत तक आने की उम्मीद है। उस व्यक्ति पर अपहरण और बलात्कार सहित गंभीर आरोप हैं, और अदालत ने नाबालिगों की सुरक्षा और अंतरधार्मिक विवाहों में धर्मांतरण से संबंधित कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि उचित धार्मिक रूपांतरण और कानूनी प्रक्रियाओं के बिना अंतरधार्मिक विवाह कानून द्वारा अनुमति नहीं है, खासकर जब नाबालिग शामिल हों।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त के बिना J&K सिविल जज भर्ती को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) पद के लिए भर्ती सूचना सिविल जज (जूनियर डिवीजन)के, जिसमें प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में तीन साल का अनुभव होने की शर्त शामिल नहीं थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन उसके 20 मई, 2025के फैसले से पहले जारी किया गया था, जिसमें अनिवार्य तीन साल की प्रैक्टिस का नियम पेश किया गया था। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया, ने पाया कि चूंकि अधिसूचना 14 मई, 2025 को जारी की गई थी, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर नए नियम लागू नहीं किए जा सकते। न्यायाधीशों ने कहा कि अदालती फैसलों के ज़रिए बनाए गए कानून या नियम केवल आगे की कार्रवाई के लिए ही लागू होते हैं और फैसले से पहले हुई कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं कर सकते।

न्यायालय ने इस संदेह को भी खारिज कर दिया कि नए नियम के प्रभाव से बचने के लिए भर्ती नोटिस का समय जानबूझकर तय किया गया था। पीठ ने कहा कि ऐसे दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका वापस लेनेकी अनुमति दी गई, और भर्ती प्रक्रिया बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी।

इस निर्णय का अर्थ है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले के नियमों के तहत जम्मू-कश्मीर सिविल जज पद के लिए आवेदन किया था, वे बाद के फैसले से प्रभावित नहीं होंगे। न्यायालय का फैसला सार्वजनिक भर्ती में स्पष्टता बनाए रखने और चल रही प्रक्रियाओं में व्यवधान को रोकने में मदद करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमएसएमई पुनरुद्धार ढांचा केवल तभी लागू होता है जब व्यवसाय इसका अनुरोध करते हैं

31 जुलाई, 2025 कोभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि कैसे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पुनरुद्धार ढांचा बैंकों द्वारा SARFAESI अधिनियम के तहत की गई वसूली कार्रवाइयों के साथ काम करता है। यह मामला एक एमएसएमई व्यवसाय से जुड़ा था, जिसके ऋण को बैंक द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था, बिना बैंक द्वारा पहले यह जांचे कि क्या व्यवसाय वित्तीय तनाव में था या उसे पुनरुद्धार प्रक्रिया का उपयोग करने का मौका दिया गया था।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बैंकों को एमएसएमई ऋण खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने और वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले उनमें परेशानी के शुरुआती संकेतों को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, एमएसएमई पुनरुद्धार ढाँचे के तहत विशेष सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब एमएसएमई उधारकर्ता बैंक को अपनी कठिनाइयों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करता है और ढाँचे के तहत मदद का अनुरोध करता है।

इसका मतलब है कि एमएसएमई व्यवसाय को बैंक को यह बताने की पहल करनी होगी कि वे पुनरुद्धार योजना का उपयोग करना चाहते हैं। यदि व्यवसाय समय पर ऐसा करता है, तो बैंक को वसूली रोकनी होगी और पुनरुद्धार योजना पर विचार करना होगा। हालाँकि, यदि वसूली की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जाता है, तो बैंक अपने अधिकारों को लागू करना जारी रख सकता है और पुनरुद्धार ढाँचे द्वारा इसमें देरी नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि ये नियम एमएसएमई की मदद के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल प्रवर्तन कार्यवाही शुरू होने के बाद ऋण चुकाने से बचने के तरीके के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय छोटे व्यवसायों की सुरक्षा की आवश्यकता के साथ-साथ बैंकों की अपनी धनराशि वसूलने की क्षमता की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

यह निर्णय एमएसएमई और ऋणदाताओं दोनों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है कि पुनरुद्धार ढांचा कब और कैसे लागू होता है, वित्तीय तनाव को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए समय पर संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी: पर्यावरण की रक्षा के बिना हिमाचल प्रदेश का पूरा राज्य गायब हो सकता है

मुंबई, 1 अगस्त, 2025 – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के सामने आने वाले पर्यावरणीय खतरों के बारे में गंभीर चेतावनी दी है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि अनियंत्रित निर्माण और अन्य गतिविधियों से राज्य के पर्यावरण को नुकसान पहुँचता रहा, तो लंबे समय में पूरा राज्य देश के मानचित्र से गायब हो सकता है। न्यायालय ने इस निर्णय का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि यदि निर्माण कार्य प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, तो निर्माण की अनुमति देकर पैसा कमाना कभी नहीं होना चाहिए।

न्यायाधीशों ने अनियोजित निर्माण से उत्पन्न कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि कैसे अवैध रूप से पेड़ों की कटाई, बिना उचित देखभाल के खड़ी पहाड़ियों पर निर्माण, और प्राकृतिक जलधाराओं को अवरुद्ध करने से मिट्टी बह गई है और भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ गई हैं। इन समस्याओं ने हाल ही में कुल्लू और मनाली जैसे स्थानों पर बादल फटने जैसी आपदाओं को और भी बदतर बना दिया है।

एक और बड़ी चिंता यह थी कि कुछ क्षेत्रों में वन रक्षक चौकियाँ हटा दी गई हैं, जिससे अवैध कटाई और वनों को नुकसान बढ़ रहा है। न्यायालय ने यह भी देखा कि पर्यटन पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है, जिससे यातायात जाम, अपशिष्ट निपटान की समस्याएँ, पानी की कमी और नाज़ुक व खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों में जोखिम भरे होटल निर्माण हो रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। इसने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया जिसमें बताया गया हो कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अगली सुनवाई 25 अगस्त, 2025 के लिए निर्धारित है।

शीर्ष अदालत का यह फैसला एक चेतावनी देता है: विकास और पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन ये कभी भी प्रकृति की कीमत पर नहीं होने चाहिए। राज्य को आपदाओं से बचाने और वहाँ रहने वाले सभी लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है।

संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय सभी को याद दिलाना चाहता है कि पर्यावरण की देखभाल और सावधानीपूर्वक योजना बनाना हिमाचल प्रदेश के भविष्य की कुंजी है। प्रकृति के मज़बूत संरक्षण के बिना, राज्य को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जो उसके अस्तित्व के लिए ख़तरा बन सकता है।

लेखक के बारे में
ज्योति द्विवेदी
ज्योति द्विवेदी कंटेंट राइटर और देखें
ज्योति द्विवेदी ने अपना LL.B कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पूरा किया और बाद में उत्तर प्रदेश की रामा विश्वविद्यालय से LL.M की डिग्री हासिल की। वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं और उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं – IPR, सिविल, क्रिमिनल और कॉर्पोरेट लॉ । ज्योति रिसर्च पेपर लिखती हैं, प्रो बोनो पुस्तकों में अध्याय योगदान देती हैं, और जटिल कानूनी विषयों को सरल बनाकर लेख और ब्लॉग प्रकाशित करती हैं। उनका उद्देश्य—लेखन के माध्यम से—कानून को सबके लिए स्पष्ट, सुलभ और प्रासंगिक बनाना है।

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