समाचार
अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जून 2020 में अभिनेत्री पायल रोहतगी के ट्वीट पर पुलिस जांच के आदेश दिए
6 अप्रैल 2021
अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जून 2020 में अभिनेत्री पायल रोहतगी द्वारा जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता सफूरा जरगर (जामिया छात्रा) के संदर्भ में किए गए ट्वीट पर पुलिस जांच का आदेश दिया। रोहतगी ने अपने ट्वीट में कुरान, महिला जननांग विकृति, फोरप्ले और मुस्लिम महिलाओं के पास कंडोम की कोई अवधारणा नहीं होने का उल्लेख किया।
पायल रोहतगी का ट्वीट एक पत्रकार की पोस्ट के जवाब में था, जो जेल में सफूरा की स्थिति के बारे में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वह गर्भवती थी। वकील अली काशिफ खान देशमुख ने ट्वीट के आधार पर अंबोली पुलिस में एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस ने मामला लेने से इनकार कर दिया, इसलिए वह दिसंबर में अंधेरी कोर्ट पहुंचे। देशमुख ने कहा कि रोहतगी के ट्वीट ने मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाई; रोहतगी ने अपने ट्वीट के जरिए मुस्लिम महिलाओं को भी बदनाम किया है।
न्यायालय ने कहा कि ट्वीट में प्रथम दृष्टया मुस्लिम महिलाओं और समुदाय के प्रति अनादर दर्शाया गया है तथा प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है तथा किसी भी व्यक्ति को उस समुदाय के रीति-रिवाजों का अपमान करने या उनका मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है।
30 मार्च को अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने से पहले मामले की जांच करने का आदेश दिया और 30 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी: डेलीहंट