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निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य - दिल्ली हाईकोर्ट

7 मार्च 2021
दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क न पहनने पर चालान या जुर्माना लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति प्रथबिया सिंह ने फैसला सुनाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य है, जिसने देश में 1.28 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित किया है।
कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है जो इसे पहनने वाले व्यक्ति और उसके आस-पास के लोगों की सुरक्षा करेगा। मास्क पहनना ज़रूरी है, चाहे किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चालान या जुर्माना लगाना मनमाना और अन्यायपूर्ण है क्योंकि अकेले यात्रा करना सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता। दिल्ली सरकार ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई वाहन सड़क से गुजरता है, तो जनता निजी वाहन तक पहुंच सकती है। इस प्रकार, एक निजी यात्री वाहन जैसे कि कार को सार्वजनिक स्थान माना जाएगा।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी: नवीनतम समाचार सुर्खियाँ