अभी परामर्श करें

समाचार

कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी की जरूरत - सुप्रीम कोर्ट

यह लेख इन भाषाओं में भी उपलब्ध है: English | मराठी

Feature Image for the blog - कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी की जरूरत - सुप्रीम कोर्ट

6 मई 2021

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका असर बच्चों पर पड़ेगा। न्यायालय ने दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए यह बात कही।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के अनुसार, तीसरी लहर की आशंका है और अगर हम प्रभावी ढंग से तैयारी करते हैं, तो हम इससे निपट सकते हैं। पीठ ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह मेडिकल क्षेत्र के उन छात्रों के उपयोग की संभावना की जांच करे, जिन्होंने एमबीबीएस पूरा कर लिया है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लेखक: पपीहा घोषाल

My Cart

Services

Sub total

₹ 0