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NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद: OMR शीट में हेराफेरी पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित की
NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए OMR शीट में हेराफेरी करने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लाई गई। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में दायर इसी तरह की याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
कार्यवाही की शुरुआत में, एनटीए के वकील ने उच्च न्यायालय में इसी तरह की एक रिट याचिका के अस्तित्व पर प्रकाश डाला। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रवि कुमार ने स्वीकार किया कि जब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, तो उसने एनईईटी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विचार-विमर्श का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान याचिका में अलग-अलग तथ्य और आरोप शामिल हैं, विशेष रूप से 2020 से एनटीए अधिकारियों द्वारा ओएमआर शीट में हेरफेर का दावा।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय में लंबित याचिका वापस लेनी चाहिए और आपत्ति स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना चाहिए। आदेश में कहा गया:
"प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस मामले की सुनवाई के बारे में प्रारंभिक आपत्ति ली है... इस आधार पर कि याचिकाकर्ता पहले ही इसी प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उक्त आपत्ति को स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जैसा कि प्रार्थना की गई है, अगले सप्ताह सूचीबद्ध करें..."
यह याचिका 5 मई, 2024 को एनटीए द्वारा आयोजित नीट-यूजी 2024 परीक्षा को चुनौती देने वाली कानूनी कार्रवाइयों की श्रृंखला का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने कथित पेपर लीक, खोए हुए समय के लिए ग्रेस अंक देने और परीक्षा के दौरान अन्य अनियमितताओं पर चिंता जताई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, यह ध्यान दिया गया था कि प्रवेश इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर निर्भर होंगे, जिसका अर्थ है कि यदि परीक्षाएं अमान्य हो गईं, तो काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।
न्यायालय ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर भी चिंता व्यक्त की थी तथा इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास को देखते हुए सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर बल दिया था।
इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। 22 जून को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में 5 मई की परीक्षा से संबंधित "कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/प्रतिरूपण" की रिपोर्टों को स्वीकार किया गया।
लेखक: अनुष्का तरानिया
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