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एनआईए ने आईएसआईएस में शामिल होने वाले 15 आरोपियों को सजा सुनाई

एनआईए ने आईएसआईएस में शामिल होने वाले 15 आरोपियों को सजा सुनाई
18 अक्टूबर 2020
एनआईए के विशेष न्यायाधीश वाली दिल्ली जिला अदालत ने आईएसआईएस षड्यंत्र दिल्ली मामले में दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों को सजा सुनाई है।
यह मामला आईपीसी की धारा 125 और यूए(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 18, 18बी, 38 और 39 के तहत पीएस एनआईए, नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था और यह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती करके भारत में अपना आधार स्थापित करने के लिए आईएसआईएस द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।
अदालत ने यह भी माना कि जांच के दौरान पूरे देश में तलाशी ली गई और पूछताछ के लिए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह पता चला कि आरोपियों ने ISIS के लिए काम करने और भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती करने के लिए एक संगठन बनाया था। यह संगठन सीरिया में रहने वाले एक व्यक्ति के कहने पर बनाया गया था, जो कथित तौर पर ISIS का मीडिया प्रमुख था।