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ट्रांसजेंडरों को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने के संबंध में बिहार सरकार को नोटिस

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ट्रांसजेंडरों को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने के संबंध में बिहार सरकार को नोटिस

15 दिसंबर 2020

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कांस्टेबल पद के लिए आवेदन में ट्रांसजेंडर कॉलम शामिल नहीं करने पर बिहार सरकार को सोमवार को तलब किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण एक ट्रांसजेंडर का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर ने कहा कि बिहार ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने वाला पहला राज्य है, लेकिन सिपाहियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर कांस्टेबलों की भर्ती में ट्रांसजेंडर कॉलम को शामिल करने की मांग की है। साथ ही दलील दी गई है कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 पारित किया गया है और इस संबंध में नीति भी तय की गई है। इसके बावजूद बिहार पुलिस चयन बोर्ड इसका पालन करने में विफल रहा, जबकि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों में इसके लिए जगह दी है।

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