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न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में कार्टूनिस्ट के खिलाफ आदेश

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न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही में कार्टूनिस्ट के खिलाफ आदेश

17 दिसंबर, 2020

सर्वोच्च न्यायालय कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ ट्वीट करने के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिकाओं पर आदेश जारी करेगा।

शीर्ष अदालत के बारे में उनके ट्वीट के लिए कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग के लिए न्यायालय से संपर्क किया गया था। लॉ स्टूडेंट आदित्य कश्यप द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी थी। उनके ट्विटर हैंडल पर अपलोड किए गए कार्टून में भारतीय जनता पार्टी, सर्वोच्च न्यायालय और एक पत्रकार को दर्शाया गया था।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के ट्वीट से यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति पक्षपाती है और वह इस बात से संतुष्ट हैं कि कार्टून के साथ किया गया प्रत्येक ट्वीट भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।