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पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राजमार्गों पर शौचालय बनाने का आग्रह किया

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मामला : बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं बनाम बिहार राज्य

पीठ : मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ  

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में बिहार सरकार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से बिहार भर में राजमार्गों पर शौचालय स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि राजमार्गों पर स्वच्छता के लिए सुविधाएं स्थापित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पीठ ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा पालन किए जाने वाले वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों की गहन जांच करने पर, यह पाया गया कि स्वच्छता के अधिकार को अदालतों द्वारा वस्तुतः मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के मामले में राज्य पर दायित्व और भी अधिक है। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि स्तनपान कराने वाली मां बिना किसी सुविधा के राज्य की राजधानी से दूर के जिले तक कैसे यात्रा करेगी?

इसके अलावा, न्यायालय ने पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए राजमार्गों पर अधिक पेट्रोल पंप स्थापित करने के मुद्दे पर भी विचार किया। अध्ययन के अनुसार, नियमित अंतराल पर पेट्रोल पंप स्थापित करने से आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के लाभ होते हैं।

पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने निम्नलिखित निर्देश पारित किए-

  • बिहार सरकार के मुख्य सचिव पेट्रोल पंप स्थापित करने के सबसे कुशल तरीके की जांच करेंगे;
  • राज्य, एनएचएआई और तेल कंपनियों को सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर विचार करना चाहिए जो सड़कों पर महिलाओं के साथ-साथ विकलांग लोगों के लिए भी सुलभ हों;
  • सभी शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन के निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए;
  • प्राधिकारियों को राजमार्गों पर स्थित ढाबों और रेस्तरांओं के लिए आम जनता को शौचालय और पानी उपलब्ध कराना तथा स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य करने पर विचार करना चाहिए।