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पश्चिम बंगाल में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर
4 मई 2021
इंडिया कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके।
यह याचिका अधिवक्ता जे साई दीपक ने दायर की है, जिसमें अदालत से राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सीआरपीएफ सशस्त्र बलों को तैनात करने का आग्रह किया गया है। याचिका में राजनेताओं की संलिप्तता (यदि कोई हो) की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की भी मांग की गई है।
यह याचिका राज्य भर में टीएमसी के समर्थकों द्वारा भाजपा सदस्यों के खिलाफ की गई हिंसा के मद्देनजर दायर की गई है। याचिका में भाजपा पार्टी के सदस्यों और समर्थकों के खिलाफ समाचार रिपोर्ट, चित्र, लेख, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, लूट, बर्बरता वितरित करने का भी उल्लेख किया गया है। इलाकों में बमबारी, हत्या, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध उल्लंघन, दंगाई लूटपाट और अपहरण सहित जघन्य अपराधों के मामले सामने आए हैं।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव के बाद की स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहने के कारण तत्काल मदद की मांग की जा रही है। ये घटनाएं नागरिकों के मन में अकल्पनीय भय पैदा कर रही हैं।
राज्य सरकार की विफलता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय से राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
लेखक: पपीहा घोषाल