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पहलवान सुशील कुमार की मीडिया में चल रही खबरों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

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27 मई 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पहलवान सुशील कुमार के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।

याचिका में तर्क दिया गया है कि मीडिया ने उनके करियर को प्रभावित किया है। मीडिया ट्रायल से उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिका में आजतक, न्यूज नेशन, इंडिया टुडे, लल्लनटॉप आदि जैसे मीडिया चैनलों को मामले की गलत रिपोर्टिंग करने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा, प्रेस काउंसिल द्वारा इस बात की जांच करने की मांग की गई है कि मीडिया ट्रायल किस तरह चल रहा है। इसके अलावा, प्रतिवादियों को मामले के बारे में कोई भी जानकारी देने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि सुशील कुमार ने देश के लिए कई पदक जीते हैं और एक प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसे केवल एक एफआईआर के लिए नष्ट कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्रसिद्ध मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने खुद पिछले मामलों में मीडिया ट्रायल के खतरे को रेखांकित किया था।

अंत में, मीडिया एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां नागरिक अपने आसपास की चीजों और समाज के बारे में जान पाते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल के कारण आरोपी के बारे में केवल यह तथ्य गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि उस पर आरोप लगाया गया है और अदालत ने उसे दोषी नहीं ठहराया है।

लेखक: पपीहा घोषाल