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एक पर्यावरणविद् ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अनुरोध किया

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्यावरणविद् द्वारा दायर याचिका के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को पद से हटाकर उन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करने की मांग की गई थी।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने इसे अपमानजनक और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। बेंच ने कोर्ट रजिस्ट्री को भविष्य में ऐसी याचिकाओं पर विचार न करने का भी निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने श्रीलंका और रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है।
पीठ ने याचिका को तुच्छ तथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया।