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राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका - राज्य और केंद्र के लिए टीकों की भिन्न कीमतों को चुनौती

1 मई 2021
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकार के टीकों की अलग-अलग कीमतों को चुनौती देने वाली पत्रकार मुकेश शर्मा की याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार और दो फार्मा कंपनियों - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को नोटिस जारी किए।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार को वैक्सीन 150 रुपये में दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों के लिए यह 400 रुपये (अब 300 रुपये) और 600 रुपये (अब 400 रुपये) और अन्य संगठनों से 600 से 1200 रुपये होगी।
याचिका में कहा गया है कि इस तरह का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। यह बेतुका और अनुचित है कि निर्माता कंपनियां एक ही देश में तीन अलग-अलग दरों पर टीके बेचती हैं। बिना किसी उचित कारण के कीमतों में अंतर मनमाना है और भारत के नागरिकों के बीच भेदभाव करता है। इसके अलावा, 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को टीकाकरण के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है।
हाल ही में सरकार को पीएम केयर्स फंड में दान के माध्यम से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, जिससे अपने नागरिकों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जाने चाहिए। याचिका में प्रार्थना की गई है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के फैसले को रद्द किया जाए और भारत सरकार को कोविशील्ड और कोक्सिन की कीमत 150 रुपये प्रति खुराक की दर से तय करने का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा, टीकों की खुराक के मूल्य निर्धारण के पूरे तंत्र का खुलासा किया जाए।
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी - द हिन्दू