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राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से उच्च न्यायालय के आदेश का अनादर करने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से उच्च न्यायालय के आदेश का अनादर करने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

16 नवंबर 2020

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि सतर्कता रजिस्ट्रार को उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जिसने एक मामले में आरोपी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया था, भले ही उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी थी।

उच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय के आदेश का ध्यान रखना चाहिए था। न्यायालय ने यह भी माना कि उसे आपराधिक कानून के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। न्यायालय के आदेश में कहा गया कि विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोई अवसर नहीं था, और ऐसा कोई तरीका या शक्ति उसे दिए जाने के बावजूद उसके पास उपलब्ध नहीं थी। विद्वान मजिस्ट्रेट की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है और उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कम सम्मान और आपराधिक कानून से संबंधित कम ज्ञान को दर्शाती है।