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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
7 मई 2021
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजनाओं से संबंधित निर्माण या किसी अन्य गतिविधि को निलंबित करने की मांग की गई थी, ताकि परियोजना में शामिल श्रमिकों के जीवन की रक्षा की जा सके। याचिका में कहा गया है कि इस परियोजना में संक्रमण फैलने की बहुत अधिक संभावना है और यह कहीं से भी आवश्यक कार्य के बराबर नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दूसरी लहर के मद्देनजर साइट पर निर्माण कार्य को अंतरिम रूप से निलंबित करने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि मामले को 17 मई तक स्थगित करने से याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में मांगी गई आपात स्थिति विफल हो जाएगी।
हालांकि, परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जनहित याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए विचार करने को कहा।
लेखक - पपीहा घोषाल