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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी

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5 मई 2021

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में निर्देशों का पालन न करने के लिए केंद्र के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में अवमानना कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन केंद्र से सुबह 10.30 बजे (6 मई) तक लक्ष्य (700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन) को पूरा करने के लिए एक सारणीबद्ध योजना प्रस्तुत करने को कहा। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकारियों को हटाने से संकट हल नहीं होगा। जब देश मानवीय संकट का सामना कर रहा हो, तो अदालत को समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

न्यायालय ने मुंबई में स्थिति को संभालने में बृहन्मुंबई नगर निगम की सराहना की और केंद्र से कहा कि वह इकबाल सिंह चहल (नगर आयुक्त) के साथ बैठक करके दिल्ली में भी ऐसे उपाय अपनाए। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक और बैठक में राज्य को ऑक्सीजन आपूर्ति की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा होनी चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन किस आधार पर कर रही है। ऑक्सीजन की स्थिति और यह कहां से आ रही है, इसका पहले से ही प्रदर्शन होना चाहिए।

लेखक: पपीहा घोषाल

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