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स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जेजे एक्ट के तहत किसी की उम्र निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) के तहत किसी व्यक्ति की आयु के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। पी युवाप्रकाश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक के मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेजे एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र को एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए।

जेजे एक्ट की धारा 94 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की आयु के बारे में कोई विवाद है, विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत पीड़ित होने के संदर्भ में, तो कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना चाहिए। इन दस्तावेजों में स्कूल से जन्म तिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन/समकक्ष प्रमाण पत्र शामिल हैं। यदि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी निगम, नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, व्यक्ति की आयु ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत आयु निर्धारण परीक्षणों के माध्यम से निर्धारित की जा सकती है।

न्यायालय के समक्ष विशेष मामले में, यह पाया गया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने केवल स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर भरोसा करके गलती की थी, जबकि डॉक्टर की राय को खारिज कर दिया था कि घटना के समय नाबालिग की उम्र 19 वर्ष थी। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने और कथित रूप से उनके बाल विवाह को बढ़ावा देने के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और सजा को पलटने का फैसला किया।

यह निर्णय किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करते समय उचित और विश्वसनीय दस्तावेजों या चिकित्सा परीक्षणों के उपयोग के महत्व को उजागर करता है, विशेष रूप से यौन अपराधों के पीड़ित बच्चों से संबंधित मामलों में।

आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है और शीर्ष अदालत ने उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। यह मामला 2015 में शुरू हुआ था जब एक नाबालिग लड़की के परिवार ने अपीलकर्ता और उसके साथियों पर उसे अगवा करने और यौन उत्पीड़न के कई मामलों के बाद उसे शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। मुकदमे के दौरान, लड़की ने शुरू में मजिस्ट्रेट को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ भागी थी और यौन क्रियाएँ सहमति से हुई थीं। हालाँकि, बाद में वह अपने बयान से मुकर गई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया। मद्रास HC ने POCSO एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन धारा 366 IPC के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया। सज़ा को कठोर आजीवन कारावास से घटाकर दस साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को "स्कूल से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र" या संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त "मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र" या किसी निगम, नगर निगम या पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता।

जेजे एक्ट के अनुसार, निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में अभियोजन पक्ष को स्वीकार्य चिकित्सा परीक्षणों या परीक्षाओं के माध्यम से पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम साबित करनी थी। पीड़िता की आयु साबित करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र अपर्याप्त माना गया।