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शिवसेना बनाम शिवसेना: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक सप्ताह का समय दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 56 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर समयसीमा तय करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि शीर्ष अदालत पिछले चार महीनों से अध्यक्ष से निर्णय लेने का आग्रह कर रही थी।

ये अयोग्यता याचिकाएं शिवसेना के दोनों गुटों, यानी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर की गई थीं। अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों की ओर से कुल 34 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें 56 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने कई अन्य विधायकों के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ तख्तापलट किया, जिसके बाद शिवसेना दो धड़ों में बंट गई। इसके बाद ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शिंदे ने उनकी जगह ली, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उनके डिप्टी बने।

कार्यवाही के दौरान, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ शिवसेना (यूबीटी) विधायक सुनील प्रभु द्वारा प्रस्तुत याचिका को संबोधित कर रही थी, जो दोनों गुटों की ओर से अयोग्यता के अनुरोधों पर अध्यक्ष के निर्णय में तेजी लाने की मांग कर रहे थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उसने 11 मई को अध्यक्ष को अयोग्यता के अनुरोधों पर "उचित अवधि के भीतर" निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन जुलाई में विधायकों को नोटिस जारी करने के अलावा बहुत कम प्रगति हुई है।

पीठ ने रेखांकित किया कि अध्यक्ष, "संविधान की दसवीं अनुसूची" (दलबदल विरोधी कानून) के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया था कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जानबूझकर निर्णय में देरी कर रहे थे।

मई में, अयोग्यता मामले को अध्यक्ष को हस्तांतरित करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे खेमे के अनुरोध के अनुसार अनुच्छेद 226 और 32 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि "इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं, जो न्यायालय को अयोग्यता याचिका पर निर्णय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का औचित्य प्रदान करें।"

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी

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