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एक राज्य द्वारा टैंकरों को रोकने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और संबंधित राज्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा - दिल्ली उच्च न्यायालय

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27 अप्रैल 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि राजस्थान सरकार आईनॉक्स द्वारा ले जाए जाने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों के प्रवाह में बाधा डाल रही है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पाली की खंडपीठ ने आगे कहा कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी भी तरह का हस्तक्षेप सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने के समान होगा।

आइनॉक्स ने दलील दी कि उन्होंने एयर लिक्विड के संयंत्रों से परिवहन व्यवस्था की सेवा के लिए राजस्थान से अपने चार क्रायोजेनिक टैंकरों को ले जाना शुरू कर दिया है। हालांकि, उनके उक्त टैंकरों को राजस्थान राज्य द्वारा रोक लिया गया है। इस पहलू को श्री मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र सरकार के ध्यान में लाया गया है।

प्रारम्भ में न्यायालय ने टिप्पणी की।

हम आशा करते हैं कि राजस्थान राज्य केंद्र सरकार और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का सम्मान करेगा। एक राज्य द्वारा टैंकरों को रोकने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और अंततः संबंधित राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने पूरे देश और दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के बारे में भी निर्देश दिए। साथ ही आयातित उपकरणों की निकासी और आरटी-पीसीआर परीक्षण केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक सभी चीजों को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा।

लेखक: पपीहा घोषाल

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