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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में पैनल गठित किया

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सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में पैनल गठित किया

17 अक्टूबर 2020

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने, कुछ नियम बनाने और अन्य उपाय करने के लिए एक-व्यक्ति समिति गठित की है, जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे पराली जलाने वाले खेतों की भौतिक निगरानी के संबंध में उक्त पैनल की मदद करें। माननीय न्यायालय यह आश्वस्त करना चाहता है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मुद्दों पर नज़र रखें और सुनिश्चित करें कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाए जो प्रदूषण में योगदान करती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिल्ली-एनसीआर के लोग बिना किसी प्रदूषण के ताजी हवा में सांस ले सकें, इसलिए लोगों का स्वास्थ्य पहली चिंता होगी।

न्यायालय ने पाया कि न्यायमूर्ति लोकुर ने प्रदूषण के मामले को संबोधित किया था जिसमें पराली जलाने का पहलू भी शामिल था। याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोकुर की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित किया है।