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बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए A4 आकार के कागज़ के इस्तेमाल की अनुमति देने का फैसला किया

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजिंक्य मोहन उड़ाने बनाम रजिस्ट्रार जनरल, बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले में
न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल करने के लिए आगे और पीछे A4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है।


एचसी प्रशासन की ओर से पेश अधिवक्ता एसआर नरगोलकर ने बॉम्बे एचसी बेंच को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट (अपीलीय पक्ष) नियम, 1960 और बॉम्बे हाईकोर्ट (मूल) में संशोधन के लिए 6 जुलाई 2021 को राजपत्र में एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
दोनों तरफ ए4 के उपयोग को नियमित करने के लिए नियम, 1980 पारित किया गया।

याचिकाकर्ता अजिंक्य मोहन उड़ाने की ओर से पेश हुए वकील पीआर कटनेश्वरकर ने पूछा
क्या यह अधिसूचना अधीनस्थ न्यायालयों पर भी लागू है। इस पर एडवोकेट नरगोकर ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को बताया कि यह अधिसूचना केवल देश के उच्च न्यायालयों पर ही लागू है।

माननीय उच्च न्यायालय की पीठ ने एडवोकेट कटनेश्वर्कर को निर्देश दिया कि वे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को एक अभ्यावेदन देकर महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश जारी करें कि वे याचिकाएं दाखिल करने के लिए दोनों तरफ ए4 आकार के कागज के उपयोग की अनुमति दें।

बुधवार को महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की पीठों को एक परिपत्र जारी कर निर्देश दिया गया कि वे ए4 साइज के कागज का इस्तेमाल करें।
रजिस्ट्री में आंतरिक संचार के लिए 125 ग्राम आकार का कागज।

लेखक: पपीहा घोषाल