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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी

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न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सीबीआई ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई को जांच के दौरान दर्ज सभी दस्तावेज और बयान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम सहित आरोपी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनुपम एस शर्मा ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के चरण में दस्तावेजों की आपूर्ति करने का गलत निर्देश दिया। अभियुक्त व्यक्ति केवल अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों के हकदार हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एडवोकेट शर्मा की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया और आरोपी व्यक्तियों से जवाब मांगा।

सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया।