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आप दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार हैं - मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव समिति से कहा

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26 अप्रैल 2021

सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देकर देश में कोविड-19 की वृद्धि के लिए भारत की चुनाव समिति को जिम्मेदार ठहराया।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव समिति से कहा कि आप दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार हैं, "आपके अधिकारियों पर शायद हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया जाना चाहिए।" सीजे ने आगे ईसीआई की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या वे चुनावी रैलियां आयोजित होने के समय किसी दूसरे ग्रह पर थे।

पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग ने मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल से जुड़े कोविड-19 के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग मतगणना के दिन निम्नलिखित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने की योजना नहीं बनाता है तो 2 मई को होने वाली मतगणना रोक दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह दुखद है कि संवैधानिक अधिकारियों को खतरे के बारे में याद दिलाना पड़ रहा है।

न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति और मुख्य न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी की पीठ ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक/परामर्श करके मतगणना के दिन की योजना तैयार करें। पीठ ने 30 अप्रैल को ब्लूप्रिंट को रिकॉर्ड में जमा करने का भी निर्देश दिया। पीठ 30 अप्रैल को पूरी स्थिति की समीक्षा करेगी।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी - पत्रक