नंगे कृत्य
बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949
महाराष्ट्र
अंतर्वस्तु
प्रस्तावना अनुभाग
1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. बिना पंजीकरण के नर्सिंग होम चलाने पर रोक
4. पंजीकरण के लिए आवेदन
5. पंजीकरण
6. पंजीकरण न कराने पर जुर्माना
7. पंजीकरण रद्द करना
8. पंजीकरण से इनकार या रद्द करने की सूचना
9. नर्सिंग होम का निरीक्षण
10. स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण की आय
11. स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण का व्यय
12. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड
13. निगमों द्वारा अपराध
14. अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय
15. इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति
16. नियम
17. उपनियम
बम्बई अधिनियम संख्या XV, 1949
[बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1949]
[6 मई 1949]
बम्बई प्रांत में नर्सिंग होम के पंजीकरण और निरीक्षण तथा उससे संबंधित कुछ प्रयोजनों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।
चूंकि बम्बई प्रांत में नर्सिंग होम के पंजीकरण और निरीक्षण तथा उससे संबंधित कुछ प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है; अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है:-
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बॉम्बे नर्सिंग होम्स पंजीकरण अधिनियम, 1949 है।
(2) यह धारा पूरे बंबई प्रांत पर लागू होगी। इस अधिनियम के शेष प्रावधान पहले चरण में ग्रेटर बंबई और अहमदाबाद, पूना सिटी, पूना उपनगर और शोलापुर नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों पर लागू होंगे और प्रांतीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उक्त प्रावधान ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
(3) यह धारा तुरन्त लागू होगी। प्रान्तीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के शेष प्रावधान किसी भी क्षेत्र में लागू होंगे, जिस पर उक्त प्रावधान उप-धारा (2) के तहत विस्तारित हैं या विस्तारित किए जा सकते हैं, ऐसी तारीख को जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो
(1) "उपनियम" से स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उपनियम अभिप्रेत हैं;
(2) किसी नगरपालिका क्षेत्र के मामले में "स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण" से ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित नगरपालिका अभिप्रेत है, और किसी अन्य क्षेत्र के मामले में उक्त क्षेत्र के लिए स्थापित जिला स्थानीय बोर्ड अभिप्रेत है;
(3) "प्रसूति गृह" से अभिप्राय किसी ऐसे परिसर से है जिसका उपयोग गर्भवती महिलाओं या प्रसव के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए किया जाता है या उपयोग किए जाने का इरादा है;
(4) "नर्सिंग होम" से तात्पर्य किसी बीमारी, चोट या अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को प्राप्त करने तथा उनके लिए उपचार और नर्सिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित किसी परिसर से है, और इसमें प्रसूति गृह भी सम्मिलित है; और "नर्सिंग होम चलाना" से तात्पर्य किसी भी पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए नर्सिंग होम में व्यक्तियों को प्राप्त करना और उनके लिए उपचार या नर्सिंग उपलब्ध कराना है;
(5) "निर्धारित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अभिप्रेत है;
(6) "योग्य चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्राय बॉम्बे मेडिकल अधिनियम, 1912 या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से है;
(7) "योग्य दाई" का अर्थ है बॉम्बे नर्स, दाइयों और स्वास्थ्य आगंतुक पंजीकरण अधिनियम, 1935 के तहत पंजीकृत दाई
(8) "योग्य नर्स" से तात्पर्य बॉम्बे नर्स, मिडवाइव्स और हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1935 के तहत पंजीकृत नर्स से है।
(9) "रजिस्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन रजिस्टर करना है और "रजिस्टर" तथा "पंजीकरण" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
(10) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं।
3. कोई भी व्यक्ति तब तक कोई नर्सिंग होम नहीं चलाएगा जब तक कि वह उस नर्सिंग होम के संबंध में विधिवत् पंजीकृत न हो और उसके संबंध में पंजीकरण धारा 7 के अधीन रद्द न कर दिया गया हो:
परंतु धारा की कोई बात किसी ऐसे उपचर्यागृह के मामले में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में है, ऐसी तारीख से तीन मास की अवधि तक या यदि उस अवधि के भीतर धारा 4 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसे आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर दिया जाता।
4. (1) नर्सिंग होम चलाने का इरादा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए हर साल आवेदन करेगा:
परन्तु ऐसे नर्सिंग होम की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में है, पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा।
(2) पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।
5. (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण, पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन में नामित नर्सिंग होम के संबंध में आवेदक को पंजीकृत करेगा और उसे निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:
बशर्ते कि स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आवेदक को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो:
(क) कि वह या उसके द्वारा नर्सिंग होम में नियोजित कोई व्यक्ति, आयु के कारण या अन्य किसी कारण से, आवेदन में उल्लिखित नर्सिंग होम जैसे वर्णन के नर्सिंग होम में कार्य करने या नियोजित होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है; या
(ख) कि नर्सिंग होम ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन के अधीन नहीं है जो या तो योग्य चिकित्सा व्यवसायी या योग्य नर्स है और जो होम में निवास करता है, या कि होम में रोगियों की नर्सिंग का पर्यवेक्षण करने वाले या उसमें नियोजित व्यक्तियों में योग्य नर्सों का उचित अनुपात नहीं है; या
(ग) प्रसूति गृह के मामले में उसके स्टाफ में योग्य दाई नहीं है; या
(घ) कि स्थिति, संकीर्णता, आवास, स्टाफिंग या उपकरण से संबंधित कारणों से, नर्सिंग होम या इसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई परिसर, आवेदन में उल्लिखित नर्सिंग होम जैसे वर्णन के नर्सिंग होम के लिए उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है या कि नर्सिंग होम या परिसर का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है या किया जाना है जो ऐसे नर्सिंग होम के मामले में किसी भी तरह से अनुचित या अवांछनीय हैं।
(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त रहेगा और उस तारीख के आगामी 31 मार्च तक विधिमान्य रहेगा, जिसको ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
(3) नर्सिंग होम के संबंध में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र नर्सिंग होम में किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर रखा जाएगा।
6. जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे दोषसिद्धि पर पांच सौ रुपए तक का जुर्माना या दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में तीन माह तक का कारावास या पांच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
7. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण किसी भी समय किसी भी नर्सिंग होम के संबंध में किसी व्यक्ति का पंजीकरण किसी भी आधार पर रद्द कर सकेगा, जो उसे उस होम के संबंध में उस व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का हकदार बनाता हो, या इस आधार पर कि उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को उस होम के संबंध में ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।
8. (1) पंजीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार करने या किसी पंजीकरण को रद्द करने का आदेश देने से पहले, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, इस तरह का आदेश देने के अपने इरादे के बारे में एक कैलेंडर महीने से अन्यून नोटिस देगा, और प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह आधार बताया जाएगा जिस पर स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आदेश देने का इरादा रखता है और इसमें यह सूचना होगी कि यदि नोटिस की प्राप्ति के बाद एक कैलेंडर महीने के भीतर आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचित करता है कि वह ऐसा करना चाहता है, तो स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आदेश देने से पहले उसे (व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा) कारण बताने का अवसर देगा कि आदेश क्यों न दिया जाए।
(2) यदि स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी, आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को पूर्वोक्त कारण बताने का अवसर देने के पश्चात्, यथास्थिति, पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या पंजीकरण को रद्द करने का विनिश्चय करता है तो वह उस आशय का आदेश देगा और आदेश की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को भेजेगा।
(3) पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या किसी पंजीकरण को रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से एक कैलेंडर महीने के भीतर, जिस दिन आदेश की प्रति उसे भेजी गई थी, ऐसे इनकार के आदेश के खिलाफ प्रांतीय सरकार को अपील कर सकता है। ऐसी किसी भी अपील पर प्रांतीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(4) ऐसा कोई आदेश उसके जारी किए जाने की तारीख से एक कैलेंडर माह की समाप्ति के पश्चात् या जहां उसके विरुद्ध अपील की सूचना दी गई है, वहां अपील का निर्णय हो जाने या उसे वापस ले लिए जाने तक प्रवृत्त नहीं होगा।
9. (1) स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण का स्वास्थ्य अधिकारी या उस जिले का सिविल सर्जन जिसमें नर्सिंग होम स्थित है या स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण या सिविल सर्जन द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, सभी उचित समयों पर ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जो नर्सिंग होम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या जिसके बारे में उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह उपयोग में लाया जा रहा है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी भी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगाः
परन्तु इस अधिनियम की कोई बात किसी अधिकारी को किसी नर्सिंग होम में किसी रोगी से संबंधित किसी चिकित्सा अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी।
(2) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी को पूर्वोक्त किसी परिसर में प्रवेश करने या निरीक्षण करने अथवा पूर्वोक्त किसी अभिलेख का निरीक्षण करने से मना करेगा अथवा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों के निष्पादन में किसी ऐसे अधिकारी को बाहर निकालेगा, तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।
10. इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कोई भी फीस स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण की निधि में जमा की जाएगी।
11. किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के संबंध में किसी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम और नियमों तथा उप-नियमों के अधीन तथा इनके प्रयोजनों के लिए स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा उपगत सभी व्यय, यथास्थिति, नगरपालिका या स्थानीय निधि में से चुकाए जा सकेंगे।
12. जो कोई इस अधिनियम या किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, यदि इस अधिनियम या ऐसे उल्लंघन के लिए नियमों में अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, तो दोषसिद्धि पर, पचास रुपए तक के जुर्माने से, और अपराध जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए, जिस दिन अपराध ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, पंद्रह रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
13. जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम (चाहे निगमित हो या नहीं) है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उसका निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या उसका प्रबंध से संबंधित व्यक्ति था, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा।
14. प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अलावा कोई अन्य न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा या उस पर विचारण नहीं करेगा।
15. इस अधिनियम, नियमों या उपनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
16. (1) प्रान्तीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम, नियमों या उपनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए व्यक्ति बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित निर्धारित कर सकेंगे -
(क) धारा 4 के अधीन किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप।
(ख) वह तारीख जिसको पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाना है और ऐसे पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस,
(ग) धारा 5 के अधीन जारी किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रारूप।
(घ) किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है, तथा जिसके लिए उपबंध करना, प्रान्तीय सरकार की राय में, आवश्यक है।
(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होगी।
17. (1) स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण ऐसे उपनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों -
(क) नर्सिंग होम में प्राप्त रोगियों, तथा प्रसूति गृह के मामले में नर्सिंग होम में होने वाले गर्भपात, गर्भपात या मृत शिशुओं के जन्म, तथा वहां जन्मे बच्चों, तथा इस प्रकार जन्मे उन बच्चों के अभिलेखों को निर्धारित करना, जिन्हें किसी माता-पिता, अभिभावक संबंधी की अभिरक्षा या देखभाल के अलावा होम से हटा दिया गया हो।
(ख) नर्सिंग होम में होने वाली किसी भी मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य करना।
(2) इस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई उपनियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन दंडनीय होगा:
(क) पचास रुपए तक का जुर्माना; या
(ख) जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, प्रथम बार ऐसे उल्लंघन के लिए पंद्रह रुपए तक का हो सकेगा; या
(ग) जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए पन्द्रह रुपए तक हो सकेगा, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात्, जिसमें ऐसे व्यक्ति से ऐसा उल्लंघन बंद करने की अपेक्षा की गई हो।
(घ) स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी उप-कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे प्रांतीय सरकार द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुष्टि नहीं कर दी जाती।
(4) इस धारा के अधीन सभी उप-साधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।
18. इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी -
(i) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या प्रांतीय सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित कोई नर्सिंग होम; और
(ii) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अर्थ के अंतर्गत पागलों या मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए कोई आश्रय।
विकास, सार्वजनिक एवं आवास विभाग में
सचिवालय, बॉम्बे-32, 10 मई 1973 बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949
क्रमांक एनएचएम. 1161/33950/39497-जीआईआई-बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1949 (बॉम्बे XV, 1949) की धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ए) से (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में उसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें उक्त धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात: -
मैं जनरल
1. संक्षिप्त शीर्षक - इन नियमों को महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण नियम, 1973 कहा जा सकता है।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) "अधिनियम" से बॉम्बे नर्सिंग होम्स पंजीकरण अधिनियम, 1949 अभिप्रेत है;
(ख) "प्रपत्र" से नियमों से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है; और
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
II-रजिस्टर का रखरखाव
3. रजिस्टर - स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण धारा 5 के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के नाम दर्शाते हुए फॉर्म 'ए' में एक रजिस्टर बनाए रखेगा
4. पंजीकरण के लिए आवेदन - कोई भी व्यक्ति जो नर्सिंग होम चलाने का इरादा रखता है, उसे स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को फॉर्म 'बी' में उस तारीख से कम से कम एक महीने पहले आवेदन करना होगा, जिस दिन वह ऐसा नर्सिंग होम चलाने का इरादा रखता है। ऐसे आवेदन के साथ उप-नियम में निर्धारित शुल्क भी संलग्न करना होगा।
नियम 7 के अनुच्छेद (1) के अनुसार।
5. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना - यदि स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को यह विश्वास हो जाए कि पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, तो वह नर्सिंग होम के संबंध में आवेदक को पंजीकृत करेगा तथा उसे फॉर्म 'सी' में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
6. पंजीकरण का नवीकरण - पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में फार्म 'बी' में अग्रिम रूप से किया जाएगा और उसके साथ नियम 7 के उपनियम में निर्धारित शुल्क भी संलग्न किया जाएगा।
7. पंजीकरण एवं पंजीकरण नवीनीकरण हेतु शुल्क -
(1) पंजीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस निम्नानुसार ली जाएगी: -
(क) 10 बिस्तरों से अधिक न होने वाले नर्सिंग होम के संबंध में 20 रुपए;
(ख) 10 से अधिक बिस्तरों वाले नर्सिंग होम के संबंध में 50 रुपये।
(2) पंजीकरण के नवीकरण के लिए फीस प्रत्येक मामले में प्रथम पंजीकरण के लिए देय राशि की आधी होगी।
8. नर्सिंग होम के स्वामित्व आदि का हस्तांतरण - नर्सिंग होम के स्वामित्व या प्रबंधन के हस्तांतरण के तुरंत बाद हस्तांतरक और हस्तांतरिती संयुक्त रूप से स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को किए गए हस्तांतरण की सूचना देंगे और हस्तांतरिती नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
16. पते में परिवर्तन - किसी नर्सिंग होम के संबंध में अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्ति को अपने पते में या उस नर्सिंग होम की स्थिति में, जिसके संबंध में वह पंजीकृत है, किसी परिवर्तन की सूचना स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के बहत्तर घंटे के पश्चात् नहीं देनी होगी।
17. स्टाफ में परिवर्तन - चिकित्सा, नर्सिंग या मिडवाइफरी स्टाफ में कोई भी परिवर्तन, साथ ही ऐसे परिवर्तन होने की तारीखें स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी को तत्काल सूचित की जाएंगी तथा किसी भी स्थिति में, ऐसे परिवर्तन के तीन दिन के भीतर सूचित की जाएंगी।
11. प्रमाण पत्र खो जाना - पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में
यदि कोई प्रमाणपत्र नष्ट हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो धारक स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है और स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण, यदि वह ठीक समझे, 5 रुपए की फीस के भुगतान पर ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। इस नियम के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र पर "डुप्लिकेट" अंकित किया जाएगा।
ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना एम.डी.ए. 4029
महाराष्ट्र (बॉम्बे) नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 की धारा 17 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत तैयार किए गए निम्नलिखित उप-नियम, जिन्हें 4 अगस्त, 1955 के उनके संकल्प संख्या 374 द्वारा ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम द्वारा अनुमोदित किया गया था और महाराष्ट्र (बॉम्बे) सरकार के पत्र संख्या एनएमएच. 1057/49231-डी दिनांक 3 फरवरी, 1968 द्वारा पुष्टि की गई थी, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित बॉम्बे सरकार के स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव से प्राप्त हुए थे, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित रूप से यहां प्रकाशित किया जाता है।
ये उपनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे:
उपनियम
I. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार: -
(1) इन उपनियमों को बॉम्बे नगर निगम नर्सिंग होम पंजीकरण उपनियम, 1954 कहा जा सकेगा।
(2) वे ग्रेटर बॉम्बे तक फैले हुए हैं
II. परिभाषाएँ:- इन उपनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो।
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 से है।
(ख) "निगम" का तात्पर्य बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "नगरपालिका अधिनियम" कहा जाएगा) के अंतर्गत गठित ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम से है।
(ग) "संक्रमण रोग" से तात्पर्य किसी ऐसे रोग से है, जिसके बारे में किसी चिकित्सक को नगर निगम अधिनियम की धारा 421 या किसी अन्य वर्तमान कानून के तहत निगम के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है;
(घ) "नर्सिंग होम का संचालक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे निगम द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत नर्सिंग होम के सम्बन्ध में विधिवत् पंजीकृत किया गया है तथा जिसका पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत रद्द नहीं किया गया है।
III. नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों या पैदा हुए बच्चों का रिकार्ड:- नर्सिंग होम का रखवाला निम्नलिखित रिकार्ड रखेगा और बनाए रखेगा।
(क) इन उप-नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में नर्सिंग होम में प्राप्त मरीजों का रजिस्टर;
(ख) नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के नामों की सही वर्णमाला सूची;
(ग) प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का दैनिक रिकार्ड, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है;
(घ) नर्सिंग होम में भर्ती प्रत्येक महिला के स्वास्थ्य का दैनिक रिकार्ड
(ई) प्रसव के लिए गृह तथा नर्सिंग होम में ऐसी महिला से जन्मे प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा; तथा
(च) अन्य रोगियों के स्वास्थ्य का दैनिक और साप्ताहिक रिकॉर्ड।
2. नर्सिंग होम का संचालक नर्सिंग होम में होने वाली मातृ एवं शिशु मृत्यु का एक रजिस्टर विशेष रूप में रखेगा तथा उसका रखरखाव करेगा तथा कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी को मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
3. जहां उपखंड (1) में निर्दिष्ट रजिस्टर किसी ऐसी स्त्री से संबंधित है जिसे प्रसव के लिए भर्ती किया गया है और जहां ऐसी स्त्री से जन्मे बच्चे को नर्सिंग आशा के संरक्षक और माता-पिता की सहमति से उसके पिता, संरक्षक या नातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति की देखभाल में ले जाया जाता है, वहां ऐसे नर्सिंग होम का संरक्षक खंड (1) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति का नाम और पता तथा वह तारीख, जिसको और जिस उद्देश्य से बच्चे को इस प्रकार ले जाया गया था, भी विनिर्दिष्ट करेगा।
IV. नर्सिंग होम में हुई मृत्यु की सूचना:-
(1) यदि किसी नर्सिंग होम में कोई मृत्यु होती है, तो नर्सिंग होम का रखवाला, मृत्यु की घटना से 24 घंटे के भीतर, निगम के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी या नगरपालिका अधिनियम की धारा 442 के अधीन नियुक्त जिले के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को, जिसके अधिकार क्षेत्र में नर्सिंग होम स्थित है, लिखित रूप में ऐसी मृत्यु की सूचना देगा।
(2) नोटिस प्रीपेड पोस्ट या किसी अन्य प्रभावी तरीके से भेजा जा सकता है
(क) नोटिस में नगरपालिका अधिनियम की धारा 451 के अंतर्गत रजिस्टर शीट में दर्ज किए जाने वाले विवरण शामिल होंगे।
(ख) किसी नर्सिंग होम में भर्ती किसी रोगी की मृत्यु पर की गई जांच, यदि कोई हो, के समापन के चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे होम का रखवाला निगम के कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी या संबंधित जिले के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात: -
(ग) जांच की तारीख;
(घ) मृत्यु का कारण, जैसा कि उस प्राधिकारी द्वारा पाया गया जिसके द्वारा जांच की गई थी।
(ई) दंड: - कोई भी व्यक्ति जो इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे दोषसिद्ध होने पर दंडित किया जाएगा: -
(च) पचास रुपए तक का जुर्माना, या
(छ) जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन हुआ हो, पंद्रह रुपए तक का हो सकेगा, या
(ज) जुर्माने के साथ, जो उप-नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा निगम से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात उल्लंघन जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पंद्रह रुपए तक हो सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से ऐसा उल्लंघन बंद करने की अपेक्षा की जाएगी।
पंजीकरण नियम, 1973 में संशोधन -
महाराष्ट्र सरकार
शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग संकल्प संख्या एमएनएच/1173/30748 (349) पीएच - 10 सचिवालय, बॉम्बे - 32
दिनांक: 19 नवम्बर 1976
पढ़ें: सरकारी संकल्प, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग संख्या एमएनएच-1173/30748/(349) पीएच-10 दिनांक 15 अप्रैल 1976।
प्रस्ताव: संलग्न अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र के भाग IV-बी में प्रकाशित की जानी चाहिए।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एसडी/-(एस.वी.अभ्यंकर) डेस्क अधिकारी
को,
नगर आयुक्त, बम्बई
शहरी विकास एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग सचिवालय, बॉम्बे 400032 दिनांक 9 नवंबर 1976
बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949
संख्या एमएनएच-1173/30748-(349)-पीएच-10:- उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग न करना।
बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1949 (बॉम्बे XV, 1949) की धारा 4 की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) और इस संबंध में उसे सक्षम करने वाली सभी अन्य शक्तियों के प्रभाव से; महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र नर्सिंग/होम्स रजिस्ट्रेशन नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें उक्त धारा 16 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:
नियम
1. इन नियमों को महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1976 कहा जा सकता है।
2. महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण नियम 1973 के नियम 7 में:-
(क) उपनियम (1) में
(i) खंड (क) में अंक "20" के स्थान पर अंक "50" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) खंड (ख) में अंक "50" के स्थान पर अंक "100" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ख) उपनियम (2) में "आधे" शब्दों के स्थान पर "बराबर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(इस अधिसूचना द्वारा इन नियमों में पहली बार संशोधन किया गया है)
ナナナナナ.
एसडी/-(एस.वी.अभ्यंकर) डेस्क अधिकारी
संख्या HO/39039/RI दिनांक 30.11.76
प्रतिलिपि एएचओ I से IV, एम.ओ.एस. (एच) और सीनियर एस.आई. ए से टी वार्ड को सूचनार्थ ध्यानार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई। संशोधित शुल्क 1.4.1977 से प्रभावी होना चाहिए और इसलिए जनवरी 77 से नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन संशोधित शुल्क के साथ होने चाहिए।
एसडी/- एसडी/-
देहोहो
सं. HO/45026/RI
कृपया प्रतिलिपि पुनः गणना करके AHO I से IV, M.OS. (H) एवं सीनियर S.Is. A से T वार्ड को सूचनार्थ, ध्यानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।
8. नर्सिंग होम के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया
कानूनी प्रावधान
ग्रेटर बॉम्बे में नर्सिंग होम बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949, बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण नियम, 1973 और बॉम्बे नगर निगम नर्सिंग होम पंजीकरण उपनियम, 1954 के प्रावधान के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं। अधिनियम की धारा 3 से 5 और 7 और 8 और नियम 4 से 11 नर्सिंग होम के पंजीकरण से संबंधित हैं। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नर्सिंग होम नहीं चलाएगा जब तक कि वह ऐसे नर्सिंग होम के संबंध में विधिवत पंजीकृत न हो जाए। अधिनियम की धारा 6 में पंजीकरण न कराने पर 500 रुपये तक के जुर्माने और दूसरी बार या उसके बाद के अपराध की स्थिति में 3 महीने तक के कारावास या 500 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 12 में अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर जुर्माना निर्धारित किया गया है।
बॉम्बे नगर निगम नर्सिंग होम पंजीकरण उपनियम, 1954 नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों या वहां पैदा हुए बच्चों आदि के रिकॉर्ड रखने के संबंध में नर्सिंग होम को नियंत्रित करते हैं। उपनियमों में उनके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का भी प्रावधान है।
अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत "प्रसूति गृह" और "नर्सिंग होम" शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -
"प्रसूति गृह" का अर्थ है गर्भवती महिलाओं या प्रसव के तुरंत बाद या प्रसव के बाद महिलाओं के स्वागत के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने का इरादा रखने वाला कोई भी परिसर। "नर्सिंग होम" का अर्थ है किसी भी बीमारी, चोट या अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के स्वागत और उनके लिए उपचार और नर्सिंग प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने का इरादा रखने वाला कोई भी परिसर, और इसमें प्रसूति गृह भी शामिल है, और "नर्सिंग होम" चलाने की अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भी पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए नर्सिंग होम में व्यक्तियों को प्राप्त करना और उनके लिए उपचार या नर्सिंग प्रदान करना।
अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम 'स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण' है और अपने अधिकार क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। निगम ने अपने संकल्प संख्या 596 दिनांक 13.8.19.64 द्वारा नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी, उप नगर आयुक्त, कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी, उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा सहायक प्रभारी अनुभाग और स्वच्छता निरीक्षकों को ग्रेटर बॉम्बे में बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों और उप-नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत किया है।
नर्सिंग होम चलाने वाले या चलाने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित वार्ड के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 'बी') में आवेदन करना होगा। आवेदन का फॉर्म स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से एक रुपये का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन का नमूना फॉर्म नियमों में है।
आवेदन प्राप्त होने पर, उस परिसर का निरीक्षण किया जाता है जहां नर्सिंग होम चलाया जा रहा है या चलाया जाना है तथा पंजीकरण के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में एक रिपोर्ट उच्च प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है।
उपयुक्तता का निर्धारण निम्नलिखित बातों पर विचार करके किया जाता है (धारा 5):
1. आवेदक या उसके एजेंट की नर्सिंग होम चलाने की योग्यता। योग्य चिकित्सक या योग्य नर्स के अधीन प्रबंधन तथा होम में निवासी।
घर में मरीजों की देखरेख या देखभाल करने वाले बेटों में योग्य नर्सों का उचित हिस्सा। (कृपया आवेदन पत्र की धारा 5(1)(ए) और मद 14(बी) देखें)
4. यदि प्रसूति गृह में स्टाफ में योग्य नर्स है
5. स्थिति, निर्माण, आवास, स्टाफिंग या उपकरण के संबंध में परिसर की उपयुक्तता
6. परिसर का किसी अनुचित या अवांछनीय प्रयोजन के लिए उपयोग करना।
पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना
यदि परिसर उपयुक्त पाया जाता है, तो आवेदक को स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के लिए लिखित रूप से सूचित किया जाता है।
पंजीकरण के लिए शुल्क प्राप्त होने पर, आवेदन को नियमों के नियम 3 के तहत अपेक्षित फॉर्म 'ए' में एमओएच के कार्यालय में रजिस्टर में पंजीकृत किया जाता है और आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र का एक नमूना फॉर्म नियमों में है।
प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि
जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र, जारी होने की तारीख के बाद की 31 मार्च तक वैध रहता है।
प्रमाण-पत्र को नर्सिंग होम में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। (कृपया धारा 5(3) देखें)।
पंजीकरण का नवीकरण
नवीनीकरण के लिए आवेदन जनवरी में नवीनीकरण फ़ीड के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि MOH संतुष्ट है कि आवेदन सही है, तो वह पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी करेगा (नियम 6)
पंजीकरण से इनकार या रद्द करना
मंत्रालय को अधिनियम की धारा 5 में दिए गए कारणों से किसी आवेदन को पंजीकृत करने से इंकार करने तथा अधिनियम की धारा के तहत पंजीकरण रद्द करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।
हालांकि, एमओएच को आवेदक या/पंजीकृत व्यक्ति को, इनकार या रद्द करने का आदेश देने के अपने इरादे के बारे में कम से कम एक कैलेंडर महीने का नोटिस देना होगा, जिसमें कारण भी बताए जाने चाहिए। नोटिस में यह भी सूचना होनी चाहिए कि आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि द्वारा एक कैलेंडर महीने के भीतर अवसर दिया जाएगा।
खोया प्रमाणपत्र
यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो धारक आवेदन कर सकता है
नए प्रमाण-पत्र के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करें। "डुप्लीकेट" के रूप में चिह्नित प्रमाण-पत्र 5/- रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा (नियम 11)।
उपनियम: उपनियम की प्रति संलग्न है।
बम्बई विधानमंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसे राज्यपाल ने 15 सितम्बर 1959 को स्वीकृत कर दिया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:
एन.के.द्रविड़, सचिव, बम्बई सरकार,
कानूनी विभाग
बॉम्बे एसीएटी संख्या XLII, 1959
(राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 19 सितम्बर, 1959 को "बम्बई सरकार राजपत्र" में प्रथम बार प्रकाशित)
बम्बई नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 को बम्बई राज्य के शेष भाग में विस्तारित करने तथा उस अधिनियम में संशोधन करने के लिए अधिनियम
जबकि बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949, हस्तांतरित क्षेत्रों को छोड़कर, केवल पुनर्गठन समर्थक बॉम्बे राज्य तक ही लागू है;
और चूंकि बंबई राज्य में कोई समतुल्य कानून विद्यमान नहीं है; और चूंकि यह समीचीन है कि बंबई नर्सिंग होम पंजीकरण
अधिनियम, 1949 को बम्बई राज्य के पूरे भाग में विस्तारित किया जाए और इसके संपूर्ण राज्य में लागू होने में इसमें आगे वर्णित कुछ प्रयोजनों के लिए संशोधन किया जाए; भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है: -
1. इस अधिनियम को बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण (विस्तार और संशोधन) अधिनियम, 1959 कहा जा सकता है
2. बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949, बॉम्बे राज्य के उस हिस्से तक विस्तारित किया जाता है, जिस पर इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले इसका विस्तार नहीं हुआ था।
3. बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1949 में, संपूर्ण बॉम्बे राज्य (जिसे इसके बाद "मुख्य अधिनियम" कहा जाएगा) पर लागू होने के संबंध में, दीर्घ शीर्षक में "बॉम्बे प्रांत" शब्दों के स्थान पर "बॉम्बे राज्य" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
(2) यह धारा पूरे बंबई राज्य पर लागू होगी। इस अधिनियम के शेष प्रावधान ग्रेटर बंबई, बंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 3 के तहत गठित पूना और अहमदाबाद शहरों, नागपुर निगम अधिनियम, 1918 के तहत गठित नागपुर शहर और सोलापुर नगरपालिका नगर पर लागू होंगे। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उक्त प्रावधान अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे।
5. मूल अधिनियम की धारा 2 में:-
(1) उपबंध (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(1-क) नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र के संबंध में 'जिला स्थानीय बोर्ड' का तात्पर्य जिला स्थानीय बोर्ड, जिला बोर्ड, जिला पंचायत या जनपद सभा या इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण से है, जो ऐसे प्राधिकरणों के गठन से संबंधित किसी समय प्रवृत्त कानून के अधीन स्थापित है और जिसका ऐसे क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है;"
(2) खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"3-क) 'नगरपालिका' का तात्पर्य किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, नगर समिति या इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण से है, जो ऐसे प्राधिकरणों के गठन से संबंधित किसी कानून के तहत स्थापित हो और 'नगरपालिका क्षेत्र' का तात्पर्य किसी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर के स्थानीय क्षेत्र से है;"
(3) खंड (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
"(7) 'योग्य दाई' से तात्पर्य बॉम्बे नर्स, मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स एक्ट, 1954 या वर्तमान में लागू किसी अन्य समतुल्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली दाई से है;
बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1949
अंतर्वस्तु
प्रस्तावना अनुभाग.
1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषाएँ
3. बिना पंजीकरण के नर्सिंग होम चलाने पर रोक
4. पंजीकरण के लिए आवेदन
5. पंजीकरण
6. पंजीकरण न कराने पर जुर्माना
7. पंजीकरण रद्द करना
8. पंजीकरण से इनकार या रद्द करने की सूचना
9. नर्सिंग होम का निरीक्षण
10. स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण की आय
11. स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण का व्यय
12. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड
13. निगमों द्वारा अपराध
14. अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय
15. इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति
16. नियम
17. उपनियम
18. बचत
(2) किसी नगरपालिका क्षेत्र के मामले में "स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण" से ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित नगरपालिका अभिप्रेत है, और किसी अन्य क्षेत्र के मामले में उक्त क्षेत्र के लिए स्थापित जिला स्थानीय बोर्ड अभिप्रेत है;
(3) "प्रसूति गृह" से अभिप्राय किसी ऐसे परिसर से है जिसका उपयोग गर्भवती महिलाओं या प्रसव के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वागत के लिए किया जाता है या उपयोग किए जाने का इरादा है;
1[(3क) "नगरपालिका" का तात्पर्य किसी नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, नगर समिति या इसी प्रकार के स्थानीय प्राधिकरण से है, जो ऐसे प्राधिकरणों के गठन से संबंधित किसी समय प्रवृत्त विधि के अधीन स्थापित हो और "नगरपालिका क्षेत्र" का तात्पर्य किसी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर के स्थानीय क्षेत्र से है;]
(4) "नर्सिंग होम" से तात्पर्य किसी बीमारी, चोट या अशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों को प्राप्त करने तथा उनके लिए उपचार और नर्सिंग उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त या उपयोग किए जाने के लिए आशयित किसी परिसर से है, और इसमें प्रसूति गृह भी शामिल है; और "नर्सिंग होम चलाना" से तात्पर्य किसी भी पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए नर्सिंग होम में व्यक्तियों को प्राप्त करना और उनके लिए उपचार या नर्सिंग उपलब्ध कराना है;
5. "निर्धारित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;
6. "योग्य चिकित्सा व्यवसायी" का तात्पर्य बॉम्बे मेडिकल एक्ट 1912 या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से है;
2[7. "योग्य दाई" से तात्पर्य बॉम्बे नर्स, मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स एक्ट 1954 या वर्तमान में लागू किसी अन्य समतुल्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली दाई से है;
8. "योग्य नर्स" से अभिप्राय बॉम्बे नर्स, मिडवाइव्स एंड हेल्थ विजिटर्स एक्ट 1954 या वर्तमान में लागू किसी अन्य समतुल्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली नर्स से है;]
9. "रजिस्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण से है और "पंजीकृत" तथा "पंजीकरण" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
10. "नियम" से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम से है।
बिना पंजीकरण के नर्सिंग होम चलाने पर रोक
3. कोई भी व्यक्ति तब तक कोई नर्सिंग होम नहीं चलाएगा जब तक कि उसने ऐसे नर्सिंग होम के संबंध में विधिवत् पंजीकरण न करा लिया हो और उसके संबंध में पंजीकरण धारा 7 के अधीन रद्द न कर दिया गया हो:
परंतु इस धारा की कोई बात किसी नर्सिंग होम की दशा में 3[जो उस क्षेत्र में धारा 3 के लागू होने की तारीख को अस्तित्व में है] ऐसी तारीख से तीन मास की अवधि तक या यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, लागू नहीं होगी।
धारा 4 के उपबंधों के अनुसार उस अवधि के भीतर तब तक आवेदन किया जाएगा जब तक कि ऐसे आवेदन का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता।
1 खंड (3ए) 1959 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5(2) द्वारा जोड़ा गया था
2 खण्ड (7) और (8) को मूल के स्थान पर 1959 के संविधान के अनुच्छेद 42, धारा 5(3) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
3 ये शब्द "जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए, ibid, धारा 6
बम्बई अधिनियम संख्या XV, 19491
[बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम 1949]
[6 मई 1949]
कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुकूलित और संशोधित
बॉम्बे विधि अनुकूलन (राज्य एवं समवर्ती विषय) आदेश 1956 द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित
1959 के संविधान के अनुच्छेद 42 द्वारा संशोधित
बॉम्बे विधि अनुकूलन (राज्य एवं समवर्ती विषय) आदेश 1960 द्वारा अनुकूलित एवं संशोधित
नर्सिंग होम के पंजीकरण और निरीक्षण के लिए एक अधिनियम
2[बम्बई राज्य] और उससे संबंधित कुछ प्रयोजनों के लिए
चूँकि बम्बई प्रांत में नर्सिंग होम के पंजीकरण और निरीक्षण तथा इससे संबंधित कुछ प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में अधिनियम बनाया जाता है:-
संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ
1. (1) इस अधिनियम को बॉम्बे नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 कहा जा सकेगा।
3[(2) यह धारा सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर लागू होगी।]
इस अधिनियम के शेष प्रावधान ग्रेटर बॉम्बे, बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 3 के तहत गठित पूना शहर, नागपुर निगम अधिनियम, 1948 के तहत गठित नागपुर शहर और सोलापुर नगरपालिका नगर तक विस्तारित हैं। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उक्त प्रावधान ऐसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित होंगे जो अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।]
(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी। 6[राज्य] सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के शेष उपबंध किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे जिस पर उक्त उपबंध उपधारा (2) के अधीन विस्तारित हैं या विस्तारित किए जा चुके हैं, ऐसी तारीख को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।
परिभाषाएं
2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो
(1) "उपनियम" से स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उपनियम अभिप्रेत हैं;
7[(1क) नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र के संबंध में "जिला स्थानीय बोर्ड" से जिला स्थानीय बोर्ड, जिला बोर्ड, जिला पंचायत या जनपद सभा या इसी प्रकार का स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो ऐसे प्राधिकरणों के गठन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित हो और जिसका ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता हो;]
1 उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए, बॉम्बे सरकार राजपत्र, 1949, भाग देखें
वी, पृष्ठ 84
यह अधिनियम बम्बई राज्य के उस भाग पर लागू किया गया, जिस पर 1959 के बम्बई अधिनियम 42 के लागू होने से ठीक पहले इसका विस्तार नहीं था (देखें बम्बई अधिनियम 42, 1959 की धारा 27)
2 ये शब्द 1959 के संविधान के संविधान के अनुच्छेद 42 द्वारा "बॉम्बे प्रांत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे।
3 यह उपधारा मूल के स्थान पर 1959 के संविधान के अनुच्छेद 42 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी।
4. ये शब्द महाराष्ट्र विधि अनुकूलन (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 द्वारा "बॉम्बे राज्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे।
5. ये शब्द "पूना और अहमदाबाद शहर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।
6. यह शब्द विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
7. खण्ड (1-ए) 1959 के संविधान के संविधान के 42, धारा 5(1) द्वारा अंतःस्थापित किया गया।
पंजीकरण के लिए आवेदन
4. (1) नर्सिंग होम चलाने का इरादा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण को पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए हर साल आवेदन करेगा:
परंतु किसी नर्सिंग होम की दशा में *[जो उस क्षेत्र में धारा 3 के लागू होने की तारीख को अस्तित्व में है] पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा।
(2) पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।
पंजीकरण
5. (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन में नामित नर्सिंग होम के संबंध में आवेदक को पंजीकृत करेगा और उसे निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:
* ये शब्द 1959 के संविधान के संविधान के संशोधन 42 की धारा 7 द्वारा "जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे।
बशर्ते कि स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आवेदक को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि -
(क) कि वह या उसके द्वारा नर्सिंग होम में नियोजित कोई व्यक्ति, आयु के कारण या अन्य किसी कारण से, आवेदन में उल्लिखित नर्सिंग होम जैसे वर्णन के नर्सिंग होम में कार्य करने या नियोजित होने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है; या
(ख) कि नर्सिंग होम ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन के अधीन नहीं है जो या तो योग्य चिकित्सा व्यवसायी या योग्य नर्स है और जो होम में निवास करता है, या कि होम में रोगी की नर्सिंग का पर्यवेक्षण करने वाले या उसमें नियोजित व्यक्तियों में योग्य नर्सों का उचित अनुपात नहीं है; या
(ग) कि मामले में प्रसूति गृह के पास अपने स्टाफ में योग्य दाई नहीं है; या
(घ) कि स्थिति, निर्माण, आवास, स्टाफिंग या उपकरण से संबंधित कारणों से नर्सिंग होम या इसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई परिसर नर्सिंग होम के लिए उपयोग किए जाने योग्य नहीं है या परिसर का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाता है या किया जाना है जो ऐसे नर्सिंग होम के मामले में किसी भी तरह से अनुचित या अवांछनीय है।
(2) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी को पूर्वोक्त किसी परिसर में प्रवेश करने या निरीक्षण करने अथवा पूर्वोक्त किसी अभिलेख का निरीक्षण करने से मना करेगा अथवा इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों के निष्पादन में किसी ऐसे अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।
स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण की आय
10. इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कोई भी फीस स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण की निधि में जमा की जाएगी।
स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण का व्यय
11. किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के संबंध में किसी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम और नियमों तथा उपनियमों के अधीन तथा इनके प्रयोजनों के लिए स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा उपगत सभी व्यय, यथास्थिति, नगरपालिका या स्थानीय निधि में से चुकाए जा सकेंगे।
अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड
12. जो कोई इस अधिनियम या किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, यदि इस अधिनियम या ऐसे उल्लंघन के लिए नियमों में अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, तो दोषसिद्धि पर, उसे पचास रुपए तक के जुर्माने से, और अपराध जारी रहने की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए, जिस दिन अपराध ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, पंद्रह रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
* ये शब्द 1959 के संविधान के संविधान के संशोधन 42 की धारा 7 द्वारा "जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व में है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे।
निगमों द्वारा अपराध
13. जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों का संगम (चाहे निगमित हो या नहीं) है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उसका निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या उसका प्रबंध से संबंधित व्यक्ति था, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा।
14. प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा या उस पर विचार नहीं करेगा।
15. इस अधिनियम, नियमों या उपनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
16. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विहित कर सकेंगे-
(क) धारा 4 के अधीन किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप।
(ख) वह तारीख जिसको पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और ऐसे पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली फीस
(ग) धारा 5 के अधीन जारी किए जाने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप,
(घ) किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं किया गया है, और जिसके लिए उपबंध करना, राज्य सरकार की राय में, आवश्यक है।
(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होगी।
17. (1) स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण ऐसे उपनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या नियम से असंगत न हों: -
(क) नर्सिंग होम में प्राप्त रोगियों और प्रसूति गृह के मामले में नर्सिंग होम में होने वाले गर्भपात, गर्भपात या मृत शिशुओं के तथा वहां जन्मे बच्चों और इस प्रकार जन्मे उन बच्चों के अभिलेखों को निर्धारित करना, जिन्हें किसी माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदार की देखभाल के अलावा होम से हटा दिया गया हो;
* इस शब्द को कानून अनुकूलन आदेश द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था,
1950
(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रवृत्त रहेगा और उस तारीख के पश्चात् आने वाली 31 मार्च की तारीख तक वैध रहेगा, जिसको ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
(3) किसी नर्सिंग होम के संबंध में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र नर्सिंग होम में किसी प्रमुख स्थान पर चिपका कर रखा जाएगा।
पंजीकरण न कराने पर जुर्माना
6. जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, दोषसिद्धि पर उसे पांच सौ रुपए तक का जुर्माना या दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में तीन मास तक का कारावास या पांच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
पंजीकरण रद्द करना
7. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण किसी भी समय किसी भी नर्सिंग होम के संबंध में किसी व्यक्ति का पंजीकरण किसी भी आधार पर रद्द कर सकता है जो उसे उस होम के संबंध में उस व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का हकदार बनाता है, या इस आधार पर कि उस व्यक्ति को उस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी अन्य व्यक्ति को उस होम के संबंध में ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
पंजीकरण से इनकार या रद्द करने की सूचना
8. (1) पंजीकरण के लिए किसी आवेदन को अस्वीकार करने या किसी पंजीकरण को रद्द करने का आदेश देने से पहले, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, इस तरह का आदेश देने के अपने इरादे के एक कैलेंडर महीने से कम समय पहले नोटिस देगा, और प्रत्येक ऐसे नोटिस में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आदेश देने का इरादा रखता है और इसमें यह सूचना होगी कि यदि नोटिस की प्राप्ति के बाद एक कैलेंडर महीने के भीतर आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचित करता है कि वह ऐसा करना चाहता है, तो स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण आदेश देने से पहले उसे (व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा) कारण बताने का अवसर देगा कि आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
(2) यदि स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी, आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को पूर्वोक्त कारण बताने का अवसर देने के पश्चात्, यथास्थिति, पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या पंजीकरण को रद्द करने का विनिश्चय करता है तो वह उस आशय का आदेश देगा और आदेश की एक प्रति आवेदक या पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकृत डाक से भेजेगा।
(3) कोई व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने या किसी पंजीकरण को रद्द करने के आदेश से व्यथित है, वह उस तारीख से एक कैलेंडर माह के भीतर, जिस तारीख को आदेश की प्रति उसे भेजी गई थी, ऐसे इनकार के आदेश के विरुद्ध *[राज्य] सरकार को अपील कर सकता है। ऐसी किसी अपील पर *[राज्य] सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(4) ऐसा कोई आदेश उसके जारी किए जाने की तारीख से एक कैलेंडर माह की समाप्ति के पश्चात् या जहां उसके विरुद्ध अपील की सूचना दी गई है, वहां अपील का निर्णय हो जाने या उसे वापस ले लिए जाने तक प्रवृत्त नहीं होगा।
* इस शब्द को कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था
नर्सिंग होम का निरीक्षण।
9. (1) स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण का स्वास्थ्य अधिकारी या उस जिले का सिविल सर्जन जिसमें नर्सिंग होम स्थित है या स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण या सिविल सर्जन द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, सभी उचित समयों पर किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जो नर्सिंग होम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या जिसके बारे में उस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह परिसर नर्सिंग होम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगाः
(क) बशर्ते कि इस अधिनियम की कोई बात किसी अधिकारी को नर्सिंग होम में किसी रोगी से संबंधित किसी चिकित्सा अभिलेख का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी।
(ख) नर्सिंग होम में होने वाली किसी भी मृत्यु की सूचना देना अनिवार्य करना।
(2) इस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई उपनियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन दण्डनीय होगा -
(क) पचास रुपए तक का जुर्माना; या
(ख) जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पंद्रह रुपए तक का हो सकेगा।
(ग) जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए पंद्रह रुपए तक हो सकेगा, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के पश्चात्, जिसमें ऐसे व्यक्ति से ऐसा उल्लंघन बंद करने की अपेक्षा की जाती है।
(3) स्थानीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी उप-कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुष्टि नहीं कर दी जाती है।
18. इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-
(i) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति निकाय द्वारा संचालित कोई नर्सिंग होम; और
(ii) भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अर्थ के भीतर पागलों या मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए कोई भी शरण
* यह शब्द कानून अनुकूलन आदेश द्वारा "प्रांतीय" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था,
1950