नंगे कृत्य
संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013
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जैसा कि राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया
बिल संख्या एलएक्स 2013
संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013
भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बन जाए:—
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.
अनुच्छेद 124 का संशोधन.
2. संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) में,—
(क) "उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे" शब्दों के स्थान पर, "अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा;
नये अनुच्छेद 124ए का सम्मिलन।
न्यायिक नियुक्ति आयोग.
2
(ग) दूसरे परंतुक में, "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परन्तु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे।
3. संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:- "124ए. (1) न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक आयोग होगा, जिसे न्यायिक नियुक्तियों के लिए आयोग के नाम से जाना जाएगा।"
आयोग। 5 (2) संसद, कानून द्वारा, निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकेगी-
(क) आयोग की संरचना;
(ख) नियुक्ति, योग्यताएं, सेवा की शर्तें और कार्यकाल
अनुच्छेद 217 का संशोधन.
अनुच्छेद 222 का संशोधन.
अनुच्छेद 231 का संशोधन.
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आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के कार्यालय का विवरण;
(ग) आयोग के कार्य;
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(ङ) भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन का तरीका; और
(च) ऐसे अन्य विषय जो आवश्यक समझे जाएं।
4. संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) में, से आरंभ होने वाले भाग के स्थान पर,
शब्दों "परामर्श के पश्चात" के स्थान पर, और "उच्च न्यायालय" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) में, "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर, "अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. संविधान के अनुच्छेद 231 के खंड (2) के उपखंड (क) का लोप किया जाएगा।
(घ) आयोग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
उद्देश्यों और कारणों का विवरण
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक है, जिन्हें वह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे। हालाँकि, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी।
2. एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ और तीसरे न्यायाधीशों के मामले में अपनी सलाहकार राय 1998 में संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या “परामर्श” के अर्थ के संबंध में “सहमति” के रूप में की थी। यह भी माना गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श का अर्थ मुख्य न्यायाधीश और दो या चार न्यायाधीशों से मिलकर बना कॉलेजियम है, जैसा भी मामला हो। इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया का ज्ञापन तैयार हुआ है, जिसमें वह प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका वर्तमान में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पालन किया जा रहा है। प्रक्रिया का ज्ञापन न्यायपालिका को ही न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा के बाद, यह महसूस किया गया कि न्यायाधीशों के चयन के लिए सिफारिशें करने के लिए एक व्यापक आधार वाला न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित किया जा सकता है। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने विचार प्रस्तुत करने और प्रतिभागियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक सार्थक भूमिका प्रदान करेगा, जबकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा।
5. इस प्रकार, संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने हेतु एक नया अनुच्छेद 124ए सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता है।
6. प्रस्तावित विधेयक उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका और कार्यपालिका की समान भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा नियुक्ति प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाएगा और इस प्रकार न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
7. विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
नई दिल्ली;
24 अगस्त, 2013.
कपिल सिब्बल
3
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन।
अनुलग्नक
भारत के संविधान से उद्धरण
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124. (1) * * * * *
(2) उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त करेगा, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और वह तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है:
बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा:
बशर्ते कि—
(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।
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217. (1) उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और वह अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में और किसी अन्य दशा में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक पद धारण करेगा:
उसे उपलब्ध कराया-
(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा;
(ग) किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा।
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222. (1) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात् किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकेगा।
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231. (1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी।
(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में,—
(क) अनुच्छेद 217 में राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश है जिनके संबंध में उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है;
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें।
किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण।
दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना।
राज्य सभा
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ए
बिल
भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए।
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(श्री कपिल सिब्बल, विधि एवं न्याय मंत्री)
जीएमजीआईपीएमआरएनडी—2370आरएस(एस4)—27-08-2013।