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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों में तीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को न्यायिक कदाचार का दोषी पाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में न्यायिक कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद तीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
- अशोक कुमार सिंह VI, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- डॉ. राकेश कुमार नैन , विशेष न्यायाधीश, एससी एवं एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
- हिमांशु भटनागर , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
28 मार्च 2001 को अशोक कुमार सिंह गाजीपुर में अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर शामिल हुए और 4 जुलाई 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला जज बनाया गया। वह 11 जुलाई 2015 से निलंबित थे।
19 मार्च 1996 को हिमांशु भटनागर को न्यायिक सेवा में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया तथा 16 अप्रैल 2021 को उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया के रूप में पदभार ग्रहण किया।
डॉ. राकेश कुमार नैन 1999 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। वह 15 अप्रैल, 2021 से सिद्धार्थ नगर के विशेष न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
समुचित विचार-विमर्श के बाद अदालत ने तीनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया।