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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अल्ट्राटेक सीमेंट को राहत दी

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न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमेंट बाजार की अग्रणी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट को अल्ट्राप्लस के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में अंतरिम राहत दी। उच्च न्यायालय के अनुसार, अल्ट्राटेक अल्ट्रा और इसके वेरिएंट के इस्तेमाल के जरिए अपनी प्रतिष्ठा और साख साबित करने में सफल रही।

2013 में दायर अल्ट्राटेक ट्रेडमार्क आवेदन में दावा किया गया था कि प्रतिवादियों ने भ्रामक रूप से समान चिह्न 'अल्ट्रा प्लस' को अपना लिया था तथा इसे पंजीकृत करने की मांग की थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट के 2016 के एक आदेश में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 'अल्ट्रा' चिह्न पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्क को खारिज कर दिया। इस मामले को 2016 के मामले से अलग करते हुए न्यायालय ने कहा: उक्त आदेश में यह कहने के अलावा कि कोई भी व्यक्ति "अल्ट्रा" चिह्न पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता, यह भी कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा चिह्न का उपयोग वादी के समान भ्रामक नहीं था।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि दोनों सीमेंट कंपनियों के उत्पाद एक जैसे हैं और चिह्नों में कोई भी समानता किसी अनजान उपभोक्ता को गुमराह कर सकती है। इस प्रकार न्यायालय ने प्रतिवादियों को अगले आदेश तक अल्ट्रा प्लस चिह्न का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया।

इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

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