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नंगे कृत्य

आर्थिक अपराध (सीमा की अनुपयुक्तता) अधिनियम 1974

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[1974 का 12]

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय XXXVI के प्रावधानों की कुछ आर्थिक अपराधों पर अनुपयुक्तता के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम बनाया जाएगा:

1. संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आर्थिक अपराध (सीमा की अनुपयुक्तता) अधिनियम, 1974 है।

(2) इसका विस्तार उन क्षेत्रों तक है जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है।

(3) यह 1 अप्रैल, 1974 को लागू होगा।

2. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय XXXVI कुछ आर्थिक अपराधों पर लागू नहीं होगा

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय XXXVI की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी -

(i) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम या उपबंध के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध; या

(ii) कोई अन्य अपराध, जिसका उस संहिता के उपबंधों के अधीन ऐसे अपराध के साथ विचारण किया जा सकेगा और खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपराध का संज्ञान अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया जा सकेगा मानो उस अध्याय के उपबंध अधिनियमित न हुए हों।

अनुसूची

[धारा 2]

(1) भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11)।

(1ए) कॉपीराइट अधिनियम 1957 (1957 का 14) की धारा 63 का खंड (ए)।

(2) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43)।

(2ए) ब्याज कर अधिनियम 1974।

(2बी) होटल प्राप्ति कर अधिनियम 1980।

(2सी) व्यय कर अधिनियम 1987.

(3) कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7)।

(4) संपत्ति कर अधिनियम 1957 (1957 का 27)।

(5) उपहार कर अधिनियम 1958 (1958 का 18)।

(6) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74)।

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)।

(8) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16)।

(9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)।

(10) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45)।

(11) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18)।

(12) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 (1947 का 7)।

(13) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (1973 का 46)।

(14) पूंजीगत मामले (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 29)।

(15) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)।

(16) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम 1962 (1962 का 62)।

(17) आपातकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम 1962 (1962 का 63)।

(18) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम 1971 (1971 का 50)।

(19) आपातकालीन जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम 1971 (1972 का 51)।

(20) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57)।

(21) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)।

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