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भारतीय दंड संहिता

आईपीसी धारा 392 – डकैती के लिए सजा (Punishment for Robbery)

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जो कोई डकैती करता है, उसे अधिकतम दस वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा; और यदि यह डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की गई हो, तो सजा चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

IPC धारा 392: सरल व्याख्या

यदि कोई व्यक्ति डकैती करता है, तो उसे 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन यदि यह डकैती रात में (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले) राजमार्ग पर की गई हो, तो यह सजा बढ़ाकर 14 साल तक की जा सकती है।

IPC धारा 392 के मुख्य विवरण

अपराधडकैती (Robbery)

दंड

10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना

यदि डकैती रात में राजमार्ग पर हो, तो सजा 14 वर्ष तक बढ़ सकती है

संज्ञेयता

संज्ञेय अपराध (Cognizable)

जमानत

गैर-जमानती (Non-bailable)

विचारण

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा (Magistrate of the First Class)

समझौता योग्य

असमझौता योग्य (Not Compoundable)

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