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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरू पुलिस को एक पति के खिलाफ धारा 377 लगाने का निर्देश दिया, जिसने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।

Feature Image for the blog - कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरू पुलिस को एक पति के खिलाफ धारा 377 लगाने का निर्देश दिया, जिसने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।

मामला: विक्रम विंसेंट बनाम कर्नाटक राज्य

न्यायालय : कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर शिकायत में घटिया जांच के लिए राज्य पुलिस की खिंचाई की, जिसमें उसने अपने पति पर उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था।

न्यायालय एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पुलिस अधिकारियों को 2017 में दर्ज उसकी शिकायत में आगे की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मना करने पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में आगे कहा गया है कि पति ने शिकायतकर्ता की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए, जिन्हें बाद में उसके पिता और कुछ दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया।

हालाँकि, बैंगलोर सिटी पुलिस ने 26 सितंबर, 2019 को दायर अपने आरोप पत्र में न तो आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और न ही सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू किया। इसके बजाय, आरोप पत्र में केवल घरेलू हिंसा का मामला बनाया गया।

पृष्ठभूमि

2013 में, बैंगलोर के रहने वाले इस जोड़े की दोस्ती IIT-बॉम्बे में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान हुई और बाद में 2015 में उनकी शादी हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, शादी के तुरंत बाद ही पति ने उसे अप्राकृतिक सेक्स के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया और मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। बाद में वह अपने पति को छोड़कर रायपुर चली गई, जो उसके माता-पिता का घर है, हालाँकि, पति उसे बिना किसी बदलाव के वापस ले आया। उसने दावा किया कि वह न केवल उसे अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए मजबूर करता था, बल्कि अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने या समूह सेक्स करने के लिए भी मजबूर करता था।

आखिरकार 4 जनवरी 2016 को शादी के छह महीने के भीतर ही वह घर छोड़कर चली गई। पति उसे बार-बार घर वापस आने के लिए मनाता रहा और जब उसने मना किया तो उसने उसके अश्लील फोटो और वीडियो उसके परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए।

आयोजित

पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि यदि कानून के प्रावधानों, पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उसके बयानों को एक साथ पढ़ा जाए तो प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला स्थापित होता है।

न्यायालय ने पति के खिलाफ आगे की जांच करने तथा दो महीने के भीतर निचली अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश दिया।